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    कंफर्म रेलवे टिकट पाने में भारतीय रेलवे की यह योजना कर सकती है आपकी मदद

    कंफर्म रेलवे टिकट पाने में भारतीय रेलवे की यह योजना कर सकती है आपकी मदद

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Jun 01, 2019
    06:55 pm

    क्या है खबर?

    कई बार आपने भी यात्रा के लिए ट्रेन टिकट लिया होगा, लेकिन टिकट वेटिंग का मिलता है। ऐसे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने वैकल्पिक ट्रेन में कंफर्म बर्थ पाने के लिए 'विकल्प' (Vikalp) योजना की शुरु की है।

    वैकल्पिक ट्रेन, मूल ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 72 घंटे के अंदर चलती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के टिकटों पर विकल्प योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

    यहाँ इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है।

    नियम 1

    कहाँ लागू होती है विकल्प योजना

    विकल्प योजना सभी वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए लागू है, भले ही बुकिंग कोटा या रियायत के अंतर्गत की गई हो।

    इसके अलावा विकल्प योजना के अंतर्गत केवल उन यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन में शिफ़्ट किया जाता है, जो चार्ट तैयार करने के समय वेटिंग लिस्ट में होते हैं।

    साथ ही इस योजना के तहत बुक किए गए सभी यात्री वैकल्पिक ट्रेन में शिफ़्टिंग के लिए पात्र हैं, भले ही उनका बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन अलग-अलग हो।

    नियम 2

    ट्रांसफ़र और वैकल्पिक ट्रेन की उत्पत्ति स्टेशन के बारे में नियम

    किसी विशेष PNR (यात्री नाम रिकॉर्ड) के लिए सभी यात्री या कुछ यात्रियों को बर्थ की उपलब्धता के अनुसार वैकल्पिक ट्रेन की उसी श्रेणी में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है।

    इसके अतिरिक्त यात्रियों को किसी भी ट्रेन (संबंधित डेस्टिनेशन स्टेशन की सेवा) पर ट्रांसफ़र के लिए विचार किया जा सकता है, जो यात्रियों की सुविधा के आधार पर भारतीय रेलवे द्वारा तय किए गए कई नज़दीकी स्टेशनों से निकलती है।

    नियम 3

    रिफ़ंड/अतिरिक्त शुक्ल, कैंसिलेशन और यात्रा के संशोधन के बारे में नियम

    मूल ट्रेन और वैकल्पिक ट्रेन के बीच किराए के किसी भी अंतर के लिए न तो कोई अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है और न ही कोई रिफ़ंड दिया जाता है।

    हालाँकि, अगर कोई यात्री जिसे इस योजना के अंतर्गत वैकल्पिक ट्रेन में बर्थ दिया जाता है और वो टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कंफर्म यात्री की तरह माना जाएगा और उसी के अनुसार कैंसिलेशन नियम लागू होगा।

    वैकल्पिक बर्थ प्रदान करने के बाद उसमें संशोधन संभव नहीं है।

    जानकारी

    अगर कोई यात्री वैकल्पिक ट्रेन में यात्रा नहीं करता है, तो उसके लिए नियम

    अगर कोई यात्री जिसे वैकल्पिक ट्रेन में बर्थ प्रदान करवा दी गई है, लेकिन वह नई ट्रेन से यात्रा नहीं करता है, तो वह TDR (टिकट जमा अनुरोध) दाख़िल करके रिफ़ंड के लिए दावा कर सकता है।

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