पवन खेड़ा को SC से झटका: जमानत की अर्जी खारिज, अब असम में ही मिलेगी राहत?
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस अरजी को नामंजूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। यह फैसला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई FIR के मामले में आया है। इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को कुछ समय के लिए अंतरिम सुरक्षा दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देकर उस पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को असम में जमानत अरजी दाखिल करने को कहा
शीर्ष अदालत ने साफ किया कि चूंकि असल मामला असम से जुड़ा है, इसलिए खेड़ा को वहीं पर अग्रिम जमानत के लिए अरजी देनी चाहिए। अदालत ने यह भी साफ किया कि अगर वे असम में नया आवेदन करते हैं, तो उस पर बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा और पिछली अदालती टिप्पणियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मामले की अगली सुनवाई मई 2026 में होनी तय है।