पहलवान सुशील कुमार को हाईकोर्ट से झटका, फिर खारिज हुई जमानत याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व चैंपियन पहलवान सुशील कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला पहलवान सागर ढांकर की हत्या से जुड़ा है। न्यायाधीशों ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से उनकी जमानत रद्द की थी, तब से इस मामले में कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में हाई कोर्ट ने भी अपने पुराने रुख को ही बरकरार रखा है।
हाई कोर्ट ने ट्रायल में दखल के खतरे का जिक्र किया
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कुमार की जमानत इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि कोर्ट को आशंका थी कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ गवाहों ने तो उनकी रिहाई के बाद अपनी कहानी ही बदल दी थी। कुमार के वकील ने यह दलील दी कि अब यह कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि मृतक के पिता और शिकायतकर्ता अशोक ढांकर, अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल एक गवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि सुनवाई में दखलअंदाजी का खतरा बहुत अधिक है और सुशील का दबदबा अभी भी काफी है।