
कोरोना वायरस: तेलंगाना में लॉकडाउन को लेकर वायरल हुआ सरकारी आदेश, सरकार ने बताया फर्जी
क्या है खबर?
तेलंगाना में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बाद गुरुवार को लॉकडाउन और व्यापार पर पाबंदियों के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक सरकारी आदेश पर सरकार ने शुक्रवार को स्प्ष्टीकरण देते हुए उसे फर्जी करार दिया है।
वायरल आदेश पर सरकार द्वारा कहा गया है कि वायरल हुआ आदेश पूरी तरह से फर्जी और सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। अब आदेश वायरल करने वाले का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
संक्रमण
तेलंगाना में गुरुवार को सामने आए 965 नए मामले
तेलंगाना में 15 मार्च तक प्रतिदिन 100-150 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद संक्रमण में इजाफा होना शुरू हो गया।
गुरुवार को राज्य में 965 नए मामले सामने आए तथा पांच लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,09,741 पर पहुंच गई है। इनमें से 1,706 की मौत हो चुकी है।
राज्य में वर्तमान में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,159 है और इनमें से 3,537 मरीज अस्पताल में भर्ती है।
आदेश
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लॉकडाउन पाबंदी संबंधी आदेश
राज्य में संक्रमण के मामलों का इजाफा होने के बीच गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक सरकार द्वारा जारी एक लॉकडाउन पाबंदी संबंधी आदेश वायलर हो गया।
आदेश नंबर 45 से बिना किसी हस्ताक्षर के वायरल हुए इस आदेश में कहा गया है कि सरकार ने महामारी को देखते हुए व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई है।
इसके तहत 1 अप्रैल से सभी प्रतिष्ठान प्रतिदिन शाम 6 से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। इससे लोगों में हड़कंप मच गया।
स्पष्टीकरण
सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर आदेश को बताया फर्जी
सोशल मीडिया पर आदेश के वायरल होने के बाद सरकार ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है।
मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बिना हस्ताक्षर के वायरल होने वाला सरकारी आदेश पूरी तरह से गलत और फर्जी है। सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है और ना ही सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना बनाई है। सभी गतिविधियां पूर्व की तरह संचालित होती रहेगी।
जानकारी
मुख्यमंत्री ने भी किया था लॉकडाउन से इनकार
बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी विधानसभा में कहा था कि राज्य में फिर लॉकडाउन लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए सरकार अन्य सख्त कदम उठाएगी।
सख्ती
बढ़ते मामलों के बाद हैदराबाद में बरती जा रही है सख्ती
ग्रेटर हैदराबाद में लगातार दूसरे दिन 200 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को यहां 254 नए मामले सामने आए हैं।
इसी तरह समीपवर्ती जिले मेडचल-मलकजगिरी में 110 और रंगारेड्डी में 97 नए मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।
नए आदेश के अनुसार कार्यालय, मॉल्स और वाणिज्यिक परिसरों में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अन्य सख्ती
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगाया जा रहा है 1,000 रुपये का जुर्माना
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की ओर से कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं।
इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है तथा सरकारी और निजी कार्यालयों सहित प्रतिष्ठान संचालकों को एयरकंडीशनर और एयर कूलर का उपयोग करने से भी बचने की सलाह दी गई है।