तमिलनाडु: कक्षा 12 की छात्रा हॉस्टल में मृत मिली, दो हफ्ते में दूसरी घटना
क्या है खबर?
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के सेक्रेड हार्ट स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा आज अपने हॉस्टल में मृत पाई गई।
घटना पर पुलिस ने कहा है कि अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और मामले की जांच जारी है।
बता दें कि दो सप्ताह में यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले राज्य के एक अन्य जिले में भी हॉस्टल में कक्षा 12 की छात्रा का शव पाया गया था।
जांच
तमिलनाडु पुलिस की CB-CID विंग को ट्रांसफर किया गया मामला
तिरुवल्लुर के पुलिस अधीक्षक सेफस कल्याण ने NDTV को बताया कि छात्रा का शव लटका हुआ मिला और अभी और कुछ नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने कहा कि यह मामला तमिलनाडु पुलिस की क्राइम ब्रांच-काइम इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CB-CID) विंग को ट्रांसफर कर दिया गया है।
CB-CID विंग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल के आस-पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
अस्पताल
घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन छात्रा को लेकर पहुंचा था अस्पताल
इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु के तिरुत्तानी की रहने वाली छात्रा का नाम सरला (17 वर्ष) था और मृत अवस्था में पाए जाने से पहले उसे कक्षा में पढ़ते देखा गया था।
घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने छात्रा को हॉस्टल के कमरे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
खबर लिखे जाने तक छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए तिरुवल्लूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में था।
आक्रोश
मृत छात्रा के आक्रोशित परिजनों ने जाम की सड़क
घटना की जानकारी मिलते ही मृत छात्रा के आक्रोशित परिजनों और अन्य लोगों ने तिरुत्तानी-पोथाट्टुरपेट्टई रूट की सड़क जाम कर दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें छात्रा की मौत की सही जानकारी नहीं दी।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और छात्रा के स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई है।
अन्य घटना
कल्लाकुरिची में छात्रा का मृत शव पाए जाने के बाद हुआ था हिंसक विरोध-प्रदर्शन
13 जुलाई को कल्लाकुरिची जिले में भी एक स्कूल के हॉस्टल में कक्षा 12 की छात्रा का शव पाया गया था, जिसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे।
प्रदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत कई लोग घायल हुए थे और प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 15 बसों में आग लगा दी थी।
मामले पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों में मौत की घटना होने पर CB-CID मामले की जांच करेगी।