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    #CBIvsCBI: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला, CBI निदेशक पद पर बने रहेंगे आलोक वर्मा
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    #CBIvsCBI: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला, CBI निदेशक पद पर बने रहेंगे आलोक वर्मा

    लेखन प्रमोद कुमार
    Jan 08, 2019
    12:16 pm
    #CBIvsCBI: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला, CBI निदेशक पद पर बने रहेंगे आलोक वर्मा

    सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए एजेंसी के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को गलत बताया है। कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद आलोक वर्मा CBI के निदेशक पद पर बने रहेंगेे।

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    सेलेक्ट कमेटी लेगी फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। इस कमेटी के सदस्यों में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के पास CBI निदेशक को छुट्टी पर भेजने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल सेलेक्ट कमेटी के पास है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक हफ्ते के भीतर यह कमेटी आलोक वर्मा पर कार्रवाई करने का फैसला ले।

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    एक हफ्ते तक नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे वर्मा

    कोर्ट ने वर्मा को निदेशक के पद पर बहाल कर दिया है, लेकिन एक सप्ताह तक उनके नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी है। जब तक सेलेक्ट कमेटी उन पर फैसला नहीं ले लेगी, वे कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। तब तक वर्मा केवल प्राशसनिक फैसले ले पाएंगे। इसी हफ्ते सेलेक्ट कमेटी की बैठक होगी। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ऐसे मामलों में फैसला केवल सेलेक्ट कमेटी ही करेगी।

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    वर्मा के वकील ने फैसले को बताया संस्था की जीत

    आलोक वर्मा के वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संस्था की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि देश में न्याय की प्रक्रिया अच्छी चल रही है। न्याय प्रक्रिया के खिलाफ कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मौजूद है।

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    क्या था मामला

    केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को CBI निदेेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। सरकार ने वर्मा की जगह एम नागेश्वर राव को एजेंसी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया था। इसके बाद आलोक वर्मा ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यह फैसला सुनाया गया है।

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