बकरीद से ठीक पहले गौ-वध याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दो टूक जवाब- देर हो चुकी
देश
सुप्रीम कोर्ट ने बकरा-ईद से ठीक पहले गौ-वध विरोधी कानूनों को तुरंत लागू करने की ऐन वक्त पर दायर की गई एक याचिका खारिज कर दी है। 28 मई को बकरा-ईद मनाई जाएगी। यह याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दाखिल की थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि त्योहार के दौरान इन कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
बकरा-ईद से पहले पीठ ने सुनवाई से इनकार किया
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जॉयमल्य बागची ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "आपको यह बकरा-ईद से ठीक एक दिन पहले याद आया। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। धन्यवाद।"
याचिकाकर्ता के वकील ने जल्द सुनवाई की उम्मीद जताई थी क्योंकि बकरा-ईद बस कुछ ही दिन दूर थी, लेकिन अदालत का मानना था कि अब इस मामले पर तुरंत कोई कदम उठाना बहुत देर हो चुकी है।