एक हफ्ते के अंदर दिल्ली-NCR में आवागमन के लिए एक समान नीति बनाएं राज्य- सुप्रीम कोर्ट
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अगले एक हफ्ते के अंदर दिल्ली-NCR में आवागमन के लिए समान नीति बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी तीनों राज्यों की बैठक बुलाने और एक समान पॉर्टल पर फैसला करने का आदेश दिया है।
बता दें कि तीनों राज्यों की अलग-अलग नीतियों और इनमें समय-समय पर बदलाव के कारण दिल्ली-NCR के लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका
गुरूग्राम के रहने वाले शख्स ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम के रहने वाले रोहित भल्ला की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। भल्ला ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के दिल्ली के साथ अपनी सीमाओं को सील करने के फैसले को चुनौती दी थी।
इन पाबंदियों को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त यात्रा करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
उन्होंने कहा था कि इससे आपातकालीन कार्यों के लिए दिल्ली आने-जाने में समस्या आती है।
पृष्ठभूमि
'अनलॉक 1' के तहत हरियाणा सरकार ने खोल दी थी दिल्ली से लगती सीमाएं
गौरतलब है कि 1 जून से शुरू हुए 'अनलॉक 1' के नियमों के तहत केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय परिवहन और अंतर-जिला परिवहन की मंजूरी दे दी थी। केंद्र ने राज्यों को अपने यहां की स्थिति देखते हुए अपने-अपने हिसाब से यातायात पर पाबंदी लगाने की छूट दी है।
केंद्र की इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली के साथ लगने वाली अपनी सभी सीमाओं को पूरी तरह से खोल दिया था।
विपरीत आदेश
हरियाणा सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने बंद किए बॉर्डर
हरियाणा सरकार के इस आदेश के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली सरकार ने अपनी सीमाओं को सील करने का आदेश जारी कर दिया. जिसके कारण दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर बड़ा जाम लग गया। लोग हरियाणा सरकार के आदेश के बाद घर से निकले थे और दिल्ली सरकार के आदेश के कारण वे सीमा पर ही फंस गए।
दिल्ली सरकार ने बाहर से आए कोरोना संक्रमित लोगों की वजह से अस्पतालों पर पड़ने वाले दबाव के कारण ये फैसला लिया था।
दिल्ली-नोएडा सीमा
नोएडा ने भी बंद कर रखी है सीमाएं
वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा ने केंद्र सरकार की ढील के बावजूद भी दिल्ली के साथ अपनी सीमाओं को बंद रखा है। दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से शहर में कोरोना वायरस फैलने के डर से जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया था।
रविवार को जिला प्रशासन ने कहा था कि शहर के 42 प्रतिशत मामलों का संबंध दिल्ली से है और अगले आदेश तक सीमाओं को बंद रखा जाएगा।
जानकारी
सीमाओं पर पैदा हुई अव्यवस्था की स्थिति
दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के इन्हीं अलग-अलग आदेशों के कारण दिल्ली-NCR के लोग आवागमन की स्थिति को लेकर संशय में हैं और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। इसी अव्यस्था से बचने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया है।