सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक से किया इनकार, ये बताया कारण
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी ज्ञापन में एक धारा के उद्धरण में टाइपिंग त्रुटि के आधार पर ही सोनम को दी गई जमानत को बरकरार रखा गया था। फिर भी कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई।
फैसला
आदेश को चुनौती दे सकती है मेघालय पुलिस
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की आंशिक कार्यदिवस पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने मेघालय राज्य द्वारा जमानत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। मेघालय राज्य की ओर से पेश होते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत आदेश को चौंकाने वाला बताते हुए कहा हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के पूरे आधार प्रस्तुत न होने पर जमानत दी थी।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्तियां
न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, "प्रथम दृष्टया, हमें हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ आपत्तियां हैं। उन्हें गिरफ्तारी के आधार समझाए गए थे और यह आधार पिछली जमानत याचिकाओं में नहीं उठाया गया था। उसके बाद, अचानक आपको समझ आ गई और आपने यह आधार उठाया। क्या कोर्ट इस तकनीकी आधार पर जमानत देने में सही है कि गलत प्रावधान का हवाला दिया गया था, खासकर तब जब जमानत पहले योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी?"