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अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आंखों के इलाज के लिए जा सकेंगे विदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आंखों के इलाज के लिए जा सकेंगे विदेश

लेखन गजेंद्र
Aug 10, 2026
01:43 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने अभिषेक के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर यह आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने अभिषेक को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

आदेश

कोर्ट ने कहा- प्रत्येक व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार है

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, "प्रत्येक व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने चिकित्सा उपचार का चुनाव करने का अधिकार है।"

को्र्ट ने कहा, "आवेदक को सितंबर माह में 3 सप्ताह की अवधि के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, आवेदक अपने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा करेगा। यह स्पष्ट है कि उसके पास राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है।"

यात्रा

कोर्ट ने शर्त भी जोड़ी

बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने TMC के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे को अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें विदेश में उनके निवास स्थान, डॉक्टरों-अस्पतालों का विवरण, ठहरने की अवधि और उनकी उड़ान का विवरण शामिल हो।

पीठ ने आगे कहा कि आवेदक की जानकारी का उपयोग एजेंसियां ​​अपने उद्देश्यों के लिए करेंगी और यह गोपनीय रहेगी।

हाई कोर्ट से 5 अगस्त को अभिषेक की याचिका खारिज की थी।

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याचिका

हाई कोर्ट ने कहा था कि देश में इलाज कराएं अभिषेक

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह अपनी आंखों की स्थिति का आकलन कोलकाता में SSKM अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड से कराएं ताकि जांच की जा सके कि क्या भारत में आंखों का इलाज मिल सकता है।

कोर्ट ने कहा था कि अभिषेक द्वारा उपचार का मूल्यांकन इस आलोक में करना चाहिए कि वह कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

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