
CBIvsCBI: 24 जनवरी को चयन समिति की बैठक, राव की नियुक्ति पर सुनवाई को SC राजी
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट नागेश्वर राव को CBI के अंतरिम निदेशक बनाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है।
कॉमन कॉज NGO की तरफ से प्रशांत भूषण द्वारा दायर इस याचिका में चयन समिति द्वारा नागेश्वर राव को दोबारा CBI का अंतरिम निदेशक बनाने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है।
इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी।
आइये जानते हैं क्या है यह पूरा मामला।
CBI
दो बार अंतरिम निदेशक बन चुके हैं राव
जांच एजेंसी CBI में संयुक्त निदेशक रहे राव के सबसे पहले अक्टूबर में एजेंसी का निदेशक बनाया गया था।
आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद उन्हें एजेंसी की कमान सौंपी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वर्मा को बहाल करते हुए चयन समिति को उन पर फैसला लेने को कहा था।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति ने वर्मा को ट्रांसफर करते हुए राव को दोबारा CBI का अंतरिम निदेशक बना दिया था।
नियुक्ति
चयन समिति के सदस्य ने नियुक्ति को बताया अवैध
राव को अंतरिम निदेशक बनाने वाले चयन समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राव की नियुक्ति को अवैध करार दिया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की है नए CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए बिना किसी विलंब के चयन समिति की बैठक बुलाई जाए।
खड़गे ने वर्मा को उनके पद से हटाने का विरोध किया था। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है।
बैठक
अगले हफ्ते होगी चयन समिति की बैठक
खड़गे की मांग की एक दिन बाद और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की खबरों के बीच अगले हफ्ते चयन समिति की बैठक होगी।
इस बैठक में नया CBI निदेशक चुना जा सकता है। इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्य न्यायाधीश और विपक्षी नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, यह बैठक 24 जनवरी को होगी। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में नये निदेशक के नाम पर फैसला लिया जा सकता है।
ट्विटर पोस्ट
24 जनवरी को चयन समिति की बैठक
Selection Panel to meet on January 24 to decide on new CBI director pic.twitter.com/n2ix7zSb0H
— ANI (@ANI) January 16, 2019