दिल्ली में स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगेगी रोक, अभिभावकों को राहत
दिल्ली सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल फीस से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों का मकसद फीस बढ़ाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। ये नए दिशा-निर्देश एक सरकारी आदेश का हिस्सा हैं, जिन्हें फीस रेगुलेशन से जुड़े पुराने कानूनों में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए लाया गया है।
दिल्ली सरकार का SLFRC बनाने का आदेश
सरकार के आदेशानुसार, अब हर स्कूल को दिल्ली गैजेट में यह आदेश छपने के 10 दिन के भीतर एक स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) बनानी होगी। यह कमेटी अगले 3 सालों के लिए स्कूल फीस की जांच करेगी और उसे मंजूरी देगी। स्कूलों को जल्द से जल्द अपनी प्रस्तावित फीस इस कमेटी के साथ साझा करनी होगी, ताकि सभी को इस बारे में जानकारी मिल सके।
फीस से जुड़ा कोई भी विवाद होने पर, जिला स्तर की कमेटी उसे सुलझाने का काम करेगी। जब तक नई फीस को मंजूरी नहीं मिल जाती, स्कूल 1 अप्रैल 2025 से ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब है कि अभी के लिए फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती।