
कोरोना के बीच दिल्ली में होगी रामलीला और दुर्गा पूजा कार्यक्रम, जारी हुई गाइडलाइंस
क्या है खबर?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने वालों के लिए राहत की खबर है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कड़ी शर्तों के साथ रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, दिल्ली में त्यौहारों के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी भी कार्यक्रम स्थल के अंदर और बाहर फूड स्टॉल लगाने, झूला, रैली, प्रदर्शन और जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
अनुमति
कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला कलक्टर से लेनी होगी अनुमति
ANI के अनुसार DDMA की ओर से जारी की गई मानक संचालक प्रक्रिया (SOP) के अनुसार दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के पंडाल या कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्षेत्र के जिला कलक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
किसी भी कार्यक्रम को इजाजत जिला कलक्टर और दिल्ली पुलिस की स्थानीय परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी।
निरीक्षण कार्यकारी मजिस्ट्रेट, थानाप्रभारी और नगर निगम के लाइसेंस निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
क्षमता
कार्यक्रम स्थल पर अधिकतम 200 लोगों को अनुमति
SOP के अनुसार किसी भी कार्यक्रम स्थल पर लोगों की क्षमता गृह मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार क्षेत्र और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के आधार पर तय की जाएगी।
किसी भी कार्यक्रम के किसी बंद जगह पर आयोजित कराने पर पूरी क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन 200 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे।
वहीं, खुली जगह में क्षेत्र के हिसाब से लोगों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
वीडियो
कार्यक्रम की करनी होगी वीडियो रिकॉर्डिंग
कार्यक्रम स्थल पर सभी आयोजकों को कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक प्रतिदिन वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी।
इस वीडियो रिकॉर्डिंग को केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जारी SOP का उल्लंघन नहीं किए जाने को लेकर सत्यापित भी करना होगा।
सत्यापन की एक प्रति कार्यक्रम समाप्त होने के तीन घंटे के अंदर नोडल ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। SOP का उल्लंघन पाए जाने पर जिला कलक्टर अनुमति को रद्द करेंगे।
एहतियात
प्रवेश और निकास के लिए बनाने होंगे अलग-अलग दरवाजे
किसी भी कार्यक्रम स्थल पर लोगों के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दरवाजे बनाने होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
कार्यक्रम की अनुमति संबंधी जारी सर्टिफिकेट को संयुक्त हस्ताक्षर से जिला कलक्टर और दिल्ली पुलिस के DCP, मुख्य सचिव को उपलब्ध कराएंगे और प्रतिदिन कार्यक्रम में SOP का पालन को सुनिश्चित कराएंगे। SOP के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी
दिल्ली में यह है कोरोना संक्रमण की स्थति
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,780 मामले सामने आए और 29 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 3,09,339 हो गई है और 5,769 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 21,701 सक्रिय मामले हैं।