पहलू खान के बेटों के खिलाफ मामलों की दोबारा जांच करेगी पुलिस, अदालत से मांगी इजाजत
राजस्थान पुलिस ने अदालत से भीड़ का शिकार हुए पहलू खान के बेटों के खिलाफ दायर चार्जशीट के कई बिंदुओं की दोबारा जांच करने की इजाजत मांगी है। पहलू खान और उनके बेटे समेत गाय ले जा रहे कई लोगों पर अप्रैल, 2017 में कथित गौरक्षकों ने हमला किया था। घटना के दो दिन बाद भीड़ की पिटाई से घायल हुए पहलू खान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। बीते महीने इस मामले में चार्जशीट दायर हुई थी।
चार्जशीट में पहलू के बेटों का नाम
पिछले महीने राजस्थान पुलिस ने अदालत में दायर अपनी चार्जशीट में पहलू खान के दो बेटों, इरशाद और आरिफ को आरोपी बनाया था। चार्जशीट में गाय ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक के मालिक खान मोहम्मद का नाम भी शामिल था।
अदालत का फैसला आना बाकी
अलवर के SP पेरिस देशमुख ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पहलू खान के परिवार ने पुलिस को एप्लीकेशन दी थी। इसे देखने के बाद पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर कर चार्जशीट लौटाने का मांग की है। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में जांच बाकी है। हालांकि, कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कोर्ट इस याचिका पर क्या जवाब देती है, यह देखना बाकी है।
परिवार के दावों की जांच करेगी पुलिस
SP ने बताया कि परिवार का दावा है कि वो गायों अलवर जिले के टपुकड़ा में लेकर जा रहे हैं। वहीं ट्रक के मालिक ने दावा किया है इस घटना से पहले उसने ट्रक बेच दिया था। इसलिए पुलिस इसकी दोबारा जांच करना चाहती है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर जांच में किसी प्रकार की खामी पाई जाएगी तो मामले की दोबारा से जांच करवाई जाएगी।
पिछले महीने दायर हुई थी चार्जशीट
पिछले महीने के अंत में राजस्थान पुलिस ने पहलू खान के खिलाफ गौतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू को लगभग दो साल पहले राजस्थान में गाय ले जाते समय गौरक्षकों ने पीट-पीटकर मार डाला था। चार्जशीट में उस पिकअप ट्रक के ड्राइवर का नाम भी शामिल है, जिसमें गाय ले जाई जा रही थी। यह घटना अप्रैल, 2017 को अलवर के पास बहरोड़ में हुई थी। यह चार्जशीट पिछले साल दिसंबर में तैयार की गई थी।
दिसंबर में तैयार हुई थी चार्जशीट
बीते दिसंबर में राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद तैयार इस चार्जशीट को मई में बहरोड़ के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था। चार्जशीट में पहलू खान, उनके दो बेटों को राजस्थान गोजातीय पशु (वध पर प्रतिबंध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के सेक्शन 5, 8 और 9 के तहत आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की पूरी जांच के बाद ये चार्जशीट दायर की गई थी।
गौरक्षकों ने की थी पहलू खान की पिटाई
अप्रैल 2017 में 55 साल के पहलू खान की अलवर में गोरक्षकों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। नूंह के रहने वाले पहलू खान जयपुर से पशु खरीदकर हरियाणा ला रहे थे। इस दौरान रास्ते में गोरक्षकों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने पहलू खान को बुरी तरह पीटा। डेयरी बिजनेस करने वाले पहलू खान की हमले के 2 दिन बाद मौत हो गई थी। इस मामले पर खूब राजनीतिक हंगामा भी हुआ था।