राजस्थान: किसान की मॉब लिंचिंग के मामले में 4 "गोरक्षकों" को 7-7 साल की कैद
राजस्थान की एक अदालत ने गोरक्षकों द्वारा गाय तस्करी का आरोप लगाकर एक किसान की मॉब लिंचिंग करने के मामले में 4 दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया। मामला 2018 में प्रदेश के अलवर में रकबर खान की पीट-पीटकर हत्या करने से जुड़ा है। अदालत ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है, उनमें परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय शामिल हैं। बरी आरोपी नवल किशोर शर्मा हैं।
क्या है मामला?
जुलाई, 2018 में असलम और रकबर गायों के साथ भरतपुर जिले में स्थित अपने गांव जा रहे थे। तभी लालवंडी गांव में भीड़ ने गाय तस्करी का आरोप लगाकर रकबर को पीट-पीटकर मार डाला। असलम ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। मामले में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेता नवल किशोर को भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत में पुलिस इसे साबित नहीं कर सकी, इसलिए वह रिहा हो गए।