राजस्थान हाई कोर्ट ने दी महिला को शादीशुदा प्रेमी के साथ जाने की इजाजत
राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को एक 26 वर्षीय महिला को अपने विवाहित प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी है। कोर्ट का यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि महिला को उसके घरवालों ने बंधक बना रखा है। मोइनुद्दीन अब्बासी ने कोर्ट में याचिका दी कि उन्होंने पिछले साल रूपल सोनी नामक महिला से शादी की है। अब रूपल को उनके घर वालों ने बंधक बना लिया है।
दोनों की हुई थी अंतर-धार्मिक शादी
इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से महिला को पेश करने को कहा। 13 मार्च को हुई सुनवाई में महिला को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। इसके बावजूद याची ने रूपल से अंतर-धार्मिक शादी की है। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए कोर्ट ने महिला को उदयपुर स्थित सरकारी महिला आवास में भेज दिया। सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई हुई।
महिला ने जताई याची के साथ जाने की इच्छा
सोमवार को जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने महिला को भविष्य के बारे में सोच-विचार करने के लिए समय दिया था। पेशी के दौरान महिला ने कोर्ट को बताया कि वह याची मोइनुद्दीन अब्बासी के साथ अपना रिश्ता जारी रखना चाहती है और अपने जोखिम पर यह कदम उठाने को तैयार है। कोर्ट ने कहा कि महिला बालिग, समझदार और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है।
कोर्ट ने दिया यह फैसला
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रूपल सोनी पूरी तरह आजाद है और वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। कोर्ट ने रूपल को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है।