पंजाब: राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने की तैयारी, विधानसभा में विधेयक पारित
क्या है खबर?
पंजाब की विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया, जिसमें राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाए जाने का प्रावधान है।
पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 संक्षिप्त बहस के बाद पारित हो गया। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के अलावा शिरोमणि अकाली दल (SAD) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्यों ने इसका समर्थन किया।
विधेयक को अब राज्यपाल के पास अंतिम मुहर के लिए भेजा जाएगा।
बदलाव
कुलपति की नियुक्ति की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास
बता दें कि भगवंत मान की सरकार का यह फैसला राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के साथ हुए कुछ मतभेदों के बाद लाया गया है, जिसमें कुलपति के चयन का मामला भी शामिल है।
विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी और राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से राज्यपाल हट जाएंगे।
पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र सोमवार को शुरू होकर मंगलवार को समाप्त हो गया।