अगर आवारा कुत्ते ने काटा तो मिलेगा हजारों रुपये का मुआवजा, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने पर अहम फैसला सुनाते हुए दोनों राज्य की सरकारों को मुआवजा देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस पर नियम बनाया जाए। कोर्ट ने मुआवजे की रकम भी तय की। बता दें कि हाई कोर्ट आवारा और जंगली कुत्तों के काटने के कारण होने वाले हादसों पर मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
कोर्ट ने मुआवजे के लिए क्या नियम तय किए?
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा कि अगर कुत्ते के काटने पर दांत के निशान बनते हैं तो प्रति दांत 10,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। कुत्ते के काटने से त्वचा को नुकसान हो तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए 193 याचिकाओं का निपटारा किया। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को ऐसे ही मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समिति गठित करने को कहा।
मुआवजे का कैसे होगा भुगतान?
पीठ ने कहा कि अगर कुत्ता काटने के बाद पीड़ित आवश्यक दस्तावेज के साथ मुआवजे के लिए आवेदन करता है तो समिति उस पर तुरंत कार्रवाई करे और 4 महीने के अंदर निस्तारण करें। कोर्ट ने कहा कि भुगतान की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार मुआवजे की रकम कुत्ते से जुड़े आरोपी व्यक्ति, एजेंसी या विभाग से वसूल सकती है। कोर्ट ने सरकारों को कुत्ता काटने के मामले में दिशा-निर्देश बनाने को भी कहा है।