नूंह हिंसा: अवैध निर्माण के तोड़फोड़ पर लगी रोक, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश
क्या है खबर?
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नूंह में अवैध निर्माण के तोड़फोड़ अभियान को रोकने को कहा, जिसके बाद नूंह उपायुक्त ने कार्रवाई रोकने के आदेश जारी किए हैं।
हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ पर फटकार लगाई और बिना नोटिस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। निवासियों का आरोप था कि प्रशासन ने नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ शुरू कर दी।
नूंह में हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का काम रविवार को चौथे दिन जारी था।
तोड़फोड़
अब तक 100 से अधिक मकान और 500 झुग्गियां तोड़े गए
हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हिंदु संगठनों द्वारा निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पथराव के बाद शुरू हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने कथित आरोपियों के घरों और उनकी दुकानों को तोड़ने का अभियान चलाया था।
जानकारी के मुताबिक, अब तक प्रशासन ने होटल के साथ 100 से अधिक मकान और 500 झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाया है। सरकार ने इनको अवैध बताया है।