पुणे में 18 से 31 अगस्त लागू रहेगी निषेधाज्ञा, जानिए किन चीजों पर रहेगी रोक
पुणे पुलिस ने 18 से 31 अगस्त तक निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। इसका मकसद आने वाले त्योहारों जैसे ईदुल-मिलाद, नारियल पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दौरान शांति बनाए रखना है। हाल ही में हुए कुछ प्रदर्शनों और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंकाओं के चलते यह फैसला लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) डॉ प्रशांत अमृतकर ने इस निर्देश पर हस्ताक्षर किए हैं।
आदेश में सभाओं और जुलूसों पर रोक
इस आदेश के तहत बिना इजाजत के 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। साथ ही बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर भी पाबंदी है। हथियार या विस्फोटक रखना, उकसाने वाले नारे लगाना और सोशल मीडिया पर ऐसी 'क्रिमिनल रील्स' बनाना और डालना, जिनसे लोगों में डर फैले या धमकी दी जाए, इन सभी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।