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पुणे कोर्ट ने बच्ची के बलात्कार-हत्या के 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई
पुणे कोर्ट ने बच्ची के बलात्कार और हत्या के 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई

पुणे कोर्ट ने बच्ची के बलात्कार-हत्या के 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई

लेखन गजेंद्र
Jun 29, 2026
02:47 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में पुणे की विशेष कोर्ट ने सोमवार को एक 3 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एसआर सलुंखे ने हत्या, बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के एक प्रावधान के तहत अपराध के 60 दिनों से भी कम समय के भीतर यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माना कि यह मामला "दुर्लभतम" श्रेणी में आता है।

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क्या है घटना?

भयावह घटना 1 मई, 2026 को नासरापुर में तब घटी, जब आरोपी इलाके की एक बच्ची को लालच दिखाकर पास के एक पशुशाला में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने सच्चाई सामने आने के डर से बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची के लापता होने पर उसके परिजनों ने तलाश शुरू की और शव पशुशाला के अंदर पाया। घटना के बाद इलाके समेत पूरे पुणे में आक्रोश फैल गया और लोगों ने सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन किया था।

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एक दिन में पकड़ा गया था आरोपी

पुलिस ने आरोपी को वारदात के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया और 16 दिन में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले में 28 मई को आरोप तय हुए और 25 जून को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, "अपराध की प्रकृति अत्यंत बर्बर है और आरोपी समाज के लिए खतरा है। सुधार के कोई संकेत नहीं हैं। वह सुधार की गुंजाइश से परे जा चुका है।" कोर्ट ने आजीवन कारावास की मांग को भी खारिज कर दिया।

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