दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक? समिति बनने तक नहीं बढ़ेगी फीस
दिल्ली के निजी स्कूलों को फीस से जुड़े नए नियमों को लागू करने के लिए एक और मोहलत मिल गई है। 7 अगस्त को हुई घोषणा के मुताबिक, अब स्कूलों के पास अपनी स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (SLFRC) बनाने और उसे पूरी तरह शुरू करने के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र तक का समय होगा। इसके अलावा हर शिक्षा जिले में जिला शुल्क सलाहकार समिति (DFC) का गठन भी 30 दिनों के भीतर करना होगा। यह फैसला पहले तय की गई अंतिम तारीखों से पैदा हुई मुश्किलों को कम करने और पूरे सिस्टम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लिया गया है।
मंजूरी मिलने तक दिल्ली के स्कूलों की फीस पर रोक
इस नोटिस के जारी होने के 10 दिनों के अंदर सभी स्कूलों को अपनी SLFRC बनानी होगी। स्कूल प्रबंधन को अगले तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए अपनी फीस का प्रस्ताव 14 दिनों के भीतर जमा करना होगा। इसके बाद, ये समितियां इन प्रस्तावों की बारीकी से जांच करेंगी और कानून के मुताबिक फीस तय करेंगी। DFC का गठन भी एक महीने के अंदर हो जाना चाहिए। जब तक नई फीस को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक स्कूल 1 अप्रैल, 2025 को लागू फीस से ज्यादा शुल्क नहीं बढ़ा सकते।