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    तबरेज अंसारी लिंचिंग: पुलिस ने आरोपियों से हटाई हत्या की धारा, दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला

    तबरेज अंसारी लिंचिंग: पुलिस ने आरोपियों से हटाई हत्या की धारा, दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला

    लेखन मुकुल तोमर
    Sep 10, 2019
    11:57 am

    क्या है खबर?

    तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड पुलिस ने 11 आरोपियों से हत्या की धारा 302 हटा ली है।

    पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और ग्रामीणों को मकसद उसकी हत्या करना नहीं था।

    इससे पहले पुलिस ने अंसारी की पत्नी की शिकायत के आधार पर आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई थी।

    पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं।

    मामला

    चोरी के शक में भीड़ ने बांधकर की अंसारी की पिटाई

    18 जून को तबरेज अंसारी को उसके घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर झारखंड के सरायकेला खरसावां में भीड़ ने मोटरसाइकिल चुराने के शक में खंभे से बांधकर घंटों पीटा गया था।

    भीड़ ने उससे 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' के नारे भी लगवाए।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में जेल में बंद कर दिया था।

    इलाज न मिलने के कारण चार दिन बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी।

    जानकारी

    प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया था घटना पर दुख

    घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि उन्हें इस घटना से पीड़ा पहुंची है। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि घटना के लिए पूरे झारखंड को दोष देना गलत है।

    चार्जशीट

    चार्जशीट में हटाई गई हत्या की धारा

    शुरूआती FIR में 11 आरोपियों पर IPC की धारा (302) और धारा 295 A (धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश) के तहत मामला दर्ज गया था।

    लेकिन पिछले महीने दायर अपनी चार्जशीट में पुलिस ने आरोपियों से हत्या की धारा हटा कर उन पर गैर-इरादतन हत्या की धारा 304 लगाई है।

    पुलिस का कहना है कि अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और ये पूर्व-नियोजित हत्या का मामला नहीं है।

    बयान

    SP बोले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के आरोपों की पुष्टि नहीं होती

    सरायकेला खरसावां के SP कार्तिक एस ने कहा, "हमने दो कारणों से धारा 304 के तहत चार्जशीट दायर की है।

    पहला ये कि अंसारी की मौत मौके पर नहीं और ग्रामीणों को उसे मारने का कोई इरादा नहीं था।

    दूसरा ये कि मेडिकल रिपोर्ट में हत्या के आरोपों की पुष्ट नहीं होती है।

    अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और सिर की चोट घातक नहीं थी।"

    सवाल

    विवादों में रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

    पुलिस का कहना है कि इन चीजों के कारण कोर्ट में हत्या के आरोपों को साबित करना कठिन होता इसलिए गैर-इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है।

    बता दें कि पुलिस जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दे रही है, वो खुद विवादों के केंद्र में रही है।

    शुरू में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत की बात कही थी।

    लेकिन अंतिम रिपोर्ट में दिल के दौरे को अंसारी की मौत का कारण बताया गया।

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