पवन खेड़ा को बड़ा झटका: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ठुकराई अग्रिम जमानत याचिका
असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अब खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
पवन खेड़ा ने सरमा पर आरोप लगाया था कि उनके पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी भी छुपाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने यह फैसला दिया कि खेड़ा को बिना किसी सुरक्षा के ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
पवन खेड़ा पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप
पवन खेड़ा की परेशानियां अप्रैल 2026 में शुरू हुईं, जब उन्होंने दावा किया था कि सरमा के पास विदेश में संपत्ति है। इस दावे के बाद उन पर धोखाधड़ी और जालसाजी के कई आरोप लगाए गए।
पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी अर्जी देने को कहा, जहां आखिर में उनकी अपील खारिज हो गई। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि खेड़ा कहीं भागने वाले नहीं हैं और इस मामले में राजनीतिक दबाव भी है, लेकिन कोर्ट ने वकील की इन दलीलों को नहीं माना।