निर्भया केस: दोषियों को 1 फरवरी को होगी फांसी, नया डेथ वारंट जारी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए 1 फरवरी का दिन मुकर्रर किया है। कोर्ट की तरफ से जारी डेथ वारंट के मुताबिक, इन आरोपियों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। पहले चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होनी थी, लेकिन एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर दी थी। यह याचिका आज खारिज हुई है, जिसके बाद नया डेथ वारंट जारी हुआ है।
मुकेश की दया याचिका हुई थी खारिज
राष्ट्रपति ने शुक्रवार को मुकेश की दया याचिका खारिज की और शुक्रवार को ही डेथ वारंट पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। नियमों के मुताबिक, दया याचिका खारिज होने और फांसी दिए जाने के बीच कम से कम 14 दिन का समय होना चाहिए। हालांकि, अब भी बचे तीन दोषियों के पास कानूनी विकल्प बाकी है। एक साथ सजा पाए दोषियों में से अगर एक भी दोषी की याचिका लंबित रहती है तो बाकियों को फांसी नहीं दी जा सकती।
दोषियों के पास अब क्या विकल्प है?
निर्भया कांड में मुकेश, विनय, पवन और अक्षय नामक दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इनमें से मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अब उसके सारे कानूनी विकल्प समाप्त हो गए हैं। बाकी बचे तीन दोषियों में से विनय के पास केवल दया याचिका का विकल्प और बाकी दो के पास क्यूरेटिव पिटिशन और उसके खारिज होने की सूरत में राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने के विकल्प बचे हुए हैं।
निर्भया की मां ने जताई निराशा
इंतजाम पुख्ता करने मे लगा है तिहाड़ जेल प्रशासन
जहां दोषी फांंसी की सजा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन इन्हें फांसी देने के लिए अपने इंतजाम पुख्ता करने में लगा हुआ है। 22 जनवरी का डेथ वारंट जारी होने के बाद से ही तिहाड़ जेल ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी थी। अधिकारियों ने रिहर्सल के लिए चारों दोषियों का वजन लिया गया था। उनके वजन के अनुसार बोरियों में रेत भरकर फांसी के लिए तैयार फंदे पर लटकाकर देखा गया।
2013 में हुई थी चारों को फांसी की सजा
16 दिसंबर, 2012 की रात को छह लोगों ने निर्भया का गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग था और दूसरे आरोपी राम सिंह ने फांसी लगाकर जेल में आत्महत्या कर ली थी। बाकी बचे चारों आरोपियों को दोष साबित होने पर 13 सितंबर, 2013 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आप यहां क्लिक कर इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं।