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    निर्भया कांड: दिल्ली सरकार के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा दोषी विनय

    निर्भया कांड: दिल्ली सरकार के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा दोषी विनय

    लेखन प्रमोद कुमार
    Feb 20, 2020
    03:49 pm

    क्या है खबर?

    फांसी की सजा पाए निर्भया कांड के चारों दोषी सजा टालने के लिए दर-दर पर गुहार लगा रहे हैं।

    सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की तरफ से राहत न मिलने के बाद अब एक दोषी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है।

    दोषी विनय शर्मा के वकील ने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है।

    आइये, यह पूरी खबर जानते हैं।

    चुनाव आयोग

    याचिका में क्या दलील दी गई है?

    विनय शर्मा ने अपने वकील एपी सिंह के जरिए चुनाव आयोग में सौंपी याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा दया याचिका खारिज करने के समय पर सवाल उठाया है।

    विनय ने दलील दी है कि उसकी दया याचिका उस समय खारिज की गई, जब दिल्ली में आचार संहिता लागू थी।

    इस स्थिति में दिल्ली सरकार में गृह मंत्री मनीष सिसोदिया याचिका पर किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए अयोग्य थे।

    प्रतिक्रिया

    मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग- एपी सिंह

    एपी सिंह ने बताया, "हमने चुनाव आयोग का याचिका दी है क्योंकि विनय की दया याचिका 30 जनवरी को दिल्ली सरकार के पास गई थी। दिल्ली सरकार ने इसे खारिज करने की सिफारिश की थी। उस समय चूंकि दिल्ली में आचार संहिता लागू थी इसलिए सिसोदिया न तो विधायक थे और न ही सरकार में गृह मंत्री थे।"

    एपी सिंह ने चुनाव आयोग से इस मामले की संज्ञान लेने की मांग की है।

    जानकारी

    एपी सिंह ने कही यह बात

    एपी सिंह ने कहा है कि दया याचिका खारिज करने के लिए मनीष सिसोदिया के डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत थी। व्हाट्सऐप से मिले स्क्रीनशॉट के जरिए याचिका को खारिज किया गया है।

    घटना

    तिहाड़ में विनय ने की खुद को चोटिल करने की कोशिश

    16 फरवरी को तिहाड़ में बंद विनय शर्मा ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी।

    अधिकारियों ने बताया कि उसने अपना सिर दीवार में दे मारा, जिससे उसे मामूली चोट आई है।

    बता दें, विनय समेत मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 3 मार्च का दिन तय किया गया है।

    हालांकि, चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी होगी, इस पर अभी संदेह बना हुआ है क्योंकि एक दोषी के पास कानूनी विकल्प मौजूद है।

    दिल्ली हाई

    विनय को उसके वकील ने बताया था मानसिक रोगी

    एक सुनवाई के दौरान विनय के वकील ने कोर्ट को बताया था कि वह जेल में भूख हड़ताल पर बैठा है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।

    सिंह ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देकर कहा कि विनय सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है और उसे सिर में चोट लगी है। इसलिए उसे इलाज की जरूरत है।

    सिंह ने कोर्ट से मांग की कि कोर्ट उसे 'बेहतर इलाज' के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश दिये जाए।

    मामला

    क्या है निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामला?

    16 दिसंबर, 2012 की रात अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही 23 वर्षीय निर्भया के साथ छह लोगों ने दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप किया था।

    इलाज के दौरान निर्भया ने दम तोड़ दिया था। इस घटना के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे।

    इस मामले में कुल छह आरोपी थे। इनमें से एक नाबालिग था और एक ने जेल में आत्महत्या कर ली।

    बाकी बचे चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

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