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पंजाब: बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 30 अप्रैल तक लागू किया नाइट कर्फ्यू

पंजाब: बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 30 अप्रैल तक लागू किया नाइट कर्फ्यू

Apr 07, 2021
05:57 pm

क्या है खबर?

पंजाब में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। राज्य में मंगलवार को भी 2,905 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए बुधवार यानी 7 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा राज्य में आयोजित होने वाली राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है।

हालात

पंजाब में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण

पंजाब में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,905 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 61 लोगों की मौत हुई है, जो देश में महाराष्ट्र 297 के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,57,057 पर पहुंच गई है। इनमें से अब तक 7,216 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,23,928 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए। राज्य में वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 25,913 है।

ऐलान

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने समीक्षा बैठक के बाद किया कर्फ्यू का ऐलान

बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोपहर में समीक्षा बैठक ली थी। इसके बाद राज्य में 30 अप्रैल तक प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइटनाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। इस दौरान किसी भी तरह की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी और लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि, कर्फ्यू अवधि से आवश्यक सेवाओं को दूर रखा है। इसके अलावा सरकार सत्पाहांत लॉकडाउन लागू करने पर भी विचार कर रही है।

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पाबंदियां

मुख्यमंत्री ने की नई पाबंदियों की घोषणा

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेश (DGP) दिनकर गुप्ता को राज्य में नाइट कर्फ्यू सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के साथ शादी और अंतिम संस्कार समारोह के लिए इंडोर कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी। इसी तरह सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

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सख्ती

मॉल्स और दुकानों के लिए जारी किए निर्देश

नई पाबंदियों के तहत अब किसी भी दुकान में एक समय में 10 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। पूरे मॉल में एक समय में 200 से अधिक लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जनसभाएं आयोजित करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सभाओं के लिए शामियाने, टेंट और कुर्सियां मुहैया कराने वालों पर भी केस दर्ज होगा। इसी तरह जनसभा वाली जगह को 3 महीने के लिए सील किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

सरकार ने पहले 12 जिलों में 10 अप्रैल तक लागू किया था कर्फ्यू

बता दें कि पूर्व में पंजाब सरकार ने राज्य के 12 जिलों में 10 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में संक्रमण के मामले बढ़ते देखकर सरकार ने अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करते हुए 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में पिछले 15 दिनों में देश में हुई कुल मौतों में से 16.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यह बेहद चिंता का विषय है।

चिंता

केंद्र सरकार ने भी पंजाब को लेकर जताई है चिंता

पंजाब में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है। सरकार ने कहा कि राज्य में मिलने वाले 80 प्रतिशत मामले यूनाइटेड किंगडम (UK) में मिले स्ट्रेन वाले हैं। यह पहले से ज्यादा खतरनाक है और युवाओं को चपेट में ले रहा है। उत्तर भारत में पंजाब लगातार चिंता की वजह बना हुआ है। यहां विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या अधिक है और इसके चलते भी कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है।

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