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    केंद्र सरकार के दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइंस, 20 से अधिक कर्मचारियों के आने पर पाबंदी

    केंद्र सरकार के दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइंस, 20 से अधिक कर्मचारियों के आने पर पाबंदी

    लेखन मुकुल तोमर
    Jun 09, 2020
    02:06 pm

    क्या है खबर?

    अपने कई मंत्रालयों और विभागों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने अपने दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

    कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करते हुए केवल बिना लक्षणों वाले कर्मचारियों को दफ्तर आने को कहा है। हल्के जुकाम, कफ और बुखार वाले कर्मचारी घर रह सकते हैं।

    इसके अलावा एक दिन में दफ्तर आने वाले कर्मचारियों की अधिकतम सीमा 20 तय कर दी गई है।

    गाइडलाइंस

    कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश

    केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि केबिन साझा करने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग दिन दफ्तर आना होगा और विभागों को इसी हिसाब से ड्यूटी चार्ट बनाने को कहा गया है।

    इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी कर्मचारियों के लिए घर से काम अनिवार्य किया गया है।

    दफ्तर के अंदर हर वक्त फेस मास्क और फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

    गाइडलाइंस

    प्रयोग किए गए फेस मास्क और ग्लवस इधर-उधर फेंकने पर होगी सख्त कार्रवाई

    सरकार के आदेश के मुताबिक, प्रयोग किए जा चुके फेस मास्क और ग्लव्स को बायो-मेडिकल कचरे के डिब्बे में डालना होगा और उन्हें इधर-उधर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जितना संभव हो सके, फेस-टू-फेस बैठकों से बचना होगा और इसकी बजाय इंटरकॉम, फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोग पर जोर देना होगा।

    संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर आधे घंटे में हाथ धोना जरूरी है और गलियारों में मुख्य जगहों पर हैंड सैनिटाइजर्स लगाए जाएंगे।

    अन्य गाइडलाइंस

    चलने और बैठने के दौरान एक मीटर की दूरी अनिवार्य

    सरकारी दफ्तरों में बार-बार टच किए जाने वाली चीजों जैसे स्विच, दरवाजों के हैंडल और लिफ्ट की बटनें आदि को हर घंटे में साफ करना अनिवार्य किया गया है।

    कर्मचारियों को भी कीबोर्ड, माउस, फोन और AC का रिमोट आदि अपने निजी सामानों की सैनिटाइजर से सफाई करने को कहा गया है।

    चलने और बैठने के दौरान एक मीटर की दूरी अनिवार्य होगी और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सभी खिड़कियां खुली रखनी होंगी।

    पृष्ठभूमि

    कई मंत्रालयों और सरकारी विभागों में सामने आ चुके हैं संक्रमण के मामले

    गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तरों को खोलना शुरू कर दिया था। इसके बाद कई मंत्रालयों और अन्य सरकारी और सैन्य विभागों में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं।

    सबसे पहले 21 अप्रैल को लोकसभा सचिवालय में हाउस कीपिंग का काम करने वाले एक कर्मचारी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। अभी तक संसद के दो कर्मचारियों को संक्रमित पाया जा चुका है।

    अन्य विभाग

    इन मंत्रालयों और विभागों में भी सामने आए मामले

    इसके बाद 22 अप्रैल को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक कर्मचारी के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय को सील कर दिया गया।

    वहीं 28 अप्रैल को नीति आयोग के निदेशक स्तर के अधिकारी को कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद इसके मुख्यालय को सील कर दिया गया था।

    मई के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद CRPF और BSF ने भी अपने-अपने मुख्यालयों को सील कर दिया था।

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