उत्तर प्रदेश: गाजीपुर में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत नाबालिग गिरफ्तार
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। 17 वर्षीय इस युवक पर एक 15 वर्षीय लड़की का अपहरण करने का आरोप है। उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और लड़की उसके साथ ही मिली।
ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश सरकार के इस विवादित कानून के तहत एक नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।
मामला
क्या है पूरा मामला?
लड़की के पड़ोसियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह मंगलवार को दवाई खरीदने बाजार गई थी और इसी दौरान एक स्थानीय निवासी ने उसे पड़ोसी गांव के एक युवक की कार में बैठते हुए देखा।
उसने तुरंत लड़की के परिजनों को इसके बारे में बताया जिन्होंने उसे ढूढ़ना शुरू कर दिया। लखनऊ में एक निजी कंपनी में काम करने वाले लड़की के पिता भी घटना की जानकारी मिलने पर गांव आ गए।
आरोप
लड़की की मां ने लगाया धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रचने का आरोप
अगले दिन लड़की की मां स्थानीय पुलिस थाने पहुंचीं और पुलिस से कहा कि पड़ोसी गांव के एक लड़के ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। उन्होंने लड़के पर अपनी बेटी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।
मामले में उन्होंने लड़के और उसके दो दोस्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश और अपहरण समेत कई धाराओं में FIR दर्ज कराई। लड़के के दोनों दोस्त भी 17 साल के हैं।
गिरफ्तारी
एक साथ पाए गए लड़का-लड़की, लड़का हिरासत में
लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने स्थानीय निवासियों से बात की और उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर लड़का-लड़की का पता लगाया। दोनों को शुक्रवार को एक साथ पाया गया और लड़के को हिरासत में ले लिया गया।
हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जिसने उसे संरक्षण गृह भेज दिया। उसके दोनों दोस्तों की तलाश अभी जारी है।
जांच
मेडिकल जांच के लिए भेजी गई लड़की
लड़की की मेडिकल जांच की जा रही है और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। अभी उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया जाना बाकी है।
लड़की की मां ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनकी बेटी ने कभी भी उनको आरोपी के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा, "मेरी जानकारी में आया है कि लड़के का घर मेरी बेटी के स्कूल के पास है।"
विवादित कानून
क्या है उत्तर प्रदेश का धर्म परिवर्तन विरोधी कानून?
उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 नाम से अध्यादेश लेकर आई है जिसमें जबरदस्ती या छल-कपट से धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए विवाह से दो महीने पहले जिलाधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।
कानून के तहत 17 जिलों में 19 मामले दर्ज किए गए हैं।