Loading...
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक

Aug 17, 2026
01:24 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना की पीठ ने CBI और ED को सख्त निर्देश दिया है कि वे फिलहाल इस मामले में अपनी कोई भी जांच रिपोर्ट दाखिल न करें।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया।

कोर्ट ने कहा कि वे इस बात की गहन समीक्षा करना चाहते हैं कि किस परिस्थिति और तरीके से हाई कोर्ट द्वारा इन केंद्रीय एजेंसियों को जांच के आदेश दिए।

खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की CBI की आपत्ति

जांच एजेंसी CBI ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की समीक्षा करने पर आपत्ति जताई, तो पीठ ने कड़ा रुख अपनाया।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा, "चूंकि जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई स्वतः संज्ञान लेकर शुरू नहीं की थी, बल्कि हाई कोर्ट के दबाव या निर्देश पर की थी, इसलिए शीर्ष अदालत को इसकी वैधानिकता जांचने का पूरा अधिकार है।"

कोर्ट ने कहा कि अदालत द्वारा कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने पर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती की सुनवाई करनी चाहिए।

ADVERTISEMENT

प्रकरण

क्या है पूरा विवाद और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश?

यह पूरा विवाद कर्नाटक निवासी भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल के पास उनकी घोषित और ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक अनुपातहीन संपत्ति है, जिसकी जांच होनी चाहिए।

इस पर गत 20 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI को आरोपों के सत्यापन का आदेश दिया था। साथ ही ED को भी वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की छूट दी थी।

ADVERTISEMENT

चुनौती

राहुल ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

मामले में राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने हाई कोर्ट की पूरी प्रक्रिया के तरीके पर सवाल खड़े किए थे और न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस मामले को किसी अन्य राज्य या कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मुख्य चुनौती को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट की सभी सुनवाई और जांच रिपोर्टों पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे राहुल को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

ADVERTISEMENT