महाराष्ट्र: पुणे पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर किन्नरों के भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया
महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। यहां ट्रैफिक सिग्नलों पर किन्नरों के भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। फ्री प्रेस जनरल के मुताबिक, पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि धारा 144 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ट्रैफिक सिग्नलों पर इकट्ठा होने और मोटर चालकों और यात्रियों से जबरन पैसे मांगने पर रोक लगा दी गई है।
घरों में बधाई गाकर जबरन पैसे मांगने पर भी रोक
पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि यह भी देखा गया है कि ट्रांसजेंडर और अन्य लोग उत्सव, जन्म और मृत्यु के दौरान घरों और प्रतिष्ठानों में जाते हैं और लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी जाने वाली पेशकश से अधिक पैसे की जबरदस्ती मांग करते हैं। उन्होंने बताया कि आदेश के तहत उन पर भी रोक लगाई गई है। अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किन धाराओं में होगी कार्रवाई?
पुलिस आयुक्त ने बताया कि यह आदेश 12 अप्रैल से लेकर 11 मई तक प्रभावी रहेगा, लेकिन प्राधिकारी द्वारा वापस लेने की स्थिति तक बना रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188, 143, 144, 147, 159, 268, 384, 385, 503, 504, 506 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अमितेश ने पिछले साल नागपुर का पुलिस आयुक्त रहते हुए वहां भी ऐसा आदेश जारी किया था।