
मुंबई पुलिस ने होली को लेकर कई प्रतिबंध लगाए, जानिए किन चीजों पर रहेगी रोक
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होली के दौरान सार्वजनिक तौर पर अश्लील गाने बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्देश मुंबई पुलिस ने जारी किए हैं।
पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने प्रतिबंधों को रेखांकित करते हुए आदेश जारी किया कि 12 से 18 मार्च तक सड़क पर पैदल चलने वालों पर पानी या रंग फेंकना मना है।
पुलिस ने यह निर्देश होली के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए हैं।
होली
पार्क या सड़क पर नहीं बजा सकेंगे गानें
पुलिस उपायुक्त ने गरिमा, शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचाने वाली चीजें, जिसमें सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्दों या नारों के उच्चारण, अश्लील गीतों के गायन, आपत्तिजनक इशारों या प्रतीकों के प्रयोग, चित्रों, प्रतीकों, तख्तियों या ऐसी किसी अन्य वस्तु का प्रदर्शन शामिल है, उन पर प्रतिबंध रहेगा।
अश्लील गानों को पार्क या सड़क पर नहीं बजा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश का उद्देश्य होली के दौरान शहर में शांति बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर छिड़कने या फेंकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
साथ ही, उत्सव के दौरान पानी से भरे गुब्बारे, चाहे वे रंगीन हों या सादे, बनाने और फेंकने पर भी रोक है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।