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महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' समेत अन्य एनर्जी ड्रिंक प्रतिबंधित 
महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' समेत 6 एनर्जी ड्रिंक प्रतिबंधित

महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' समेत अन्य एनर्जी ड्रिंक प्रतिबंधित 

लेखन गजेंद्र
Jul 03, 2026
05:20 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' समेत 6 एनर्जी ड्रिंक और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने कहा कि स्कूली बच्चों पर एनर्जी ड्रिंक के प्रभाव को लेकर चिंताओं के मद्देनजर 'स्टिंग' की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्री ने बताया कि पेय पदार्थ में मौजूद कुछ तत्व ऐसे हैं, जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं।

प्रतिबंध

एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर तुरंत होगी कार्रवाई

विधानसभा में भाजपा विधायक विक्रम पचपुते के एक सवाल उत्तर देते हुए जिरवाल ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को प्रतिबंधों लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही, स्कूलों को भी छात्रों को एनर्जी ड्रिंक्स के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर विद्यालय के 500 मीटर के दायरे में ऐसी एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

जांच

क्या है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बुधवार को स्टिंग समेत 6 एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों को एनर्जी ड्रिंक के रूप में गलत ब्रांडिंग और भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें स्टिंग, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पेप्सिको की एड्रेनालाईन रश एनर्जी ड्रिंक, रिलायंस की कैम्पा एनर्जी ड्रिंक गोल्ड बूस्ट, हेल एनर्जी और कोका-कोला समर्थित मॉन्स्टर एनर्जी शामिल है। कंपनियों ने पेय पदार्थ को तुरंत स्फूर्त और ऊर्जा बढ़ाने वाला बताया है, जिस पर प्राधिकरण को आपत्ति है।

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