महाराष्ट्र में खुला तेल बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई, 10 लाख का जुर्माना और 7 साल जेल का प्रावधान
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने आज से खुले या बिना पैक किए गए खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे का कहना है कि यह कदम लोगों को मिलावटी या नकली तेल से बचाने के लिए उठाया गया है। यह पाबंदी स्थानीय दुकानदारों से लेकर ऑनलाइन बेचने वालों तक, सब पर लागू होगी। इस कदम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत होने वाली असुरक्षित गतिविधियों को रोकने के मकसद से उठाया गया है।
खुले तेल विक्रेताओं को देना होगा 10 लाख रुपये का जुर्माना
खुला तेल बेचते पकड़े जाने पर किसी भी व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, या उन्हें 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कार्रवाई FDA के निरीक्षणों के बाद की गई है, जिसमें सरसों के तेल को दूसरे तेलों के साथ मिलाना, खराब क्वालिटी के कंटेनरों का इस्तेमाल करना, तेल कहां से आया है, इसकी जानकारी छिपाना और एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच चुके तेल को दोबारा पैक करना जैसे मामले सामने आए थे।