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    हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को दी सशर्त जमानत, दिया राखी बंधवाने का आदेश
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    हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को दी सशर्त जमानत, दिया राखी बंधवाने का आदेश

    लेखन भारत शर्मा
    August 03, 2020 | 06:30 pm 1 मिनट में पढ़ें
    हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को दी सशर्त जमानत, दिया राखी बंधवाने का आदेश

    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने रक्षाबंधन के अवसर पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दी है। हाई कोर्ट ने पीड़िता से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जमानत देने के लिए रक्षाबंधन के दिन पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाने की शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को राखी बंधवाने के साथ उसे उसकी रक्षा का वचन भी देना होगा तथा उसकी तस्वीरें रजिस्ट्री में जमा करवानी होगी। इसी के बाद उसे जमानत दी जाएगी।

    आरोपी ने महिला के घर में घुसकर की थी छेड़छाड़

    इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उज्जैन निवासी विक्रम बागरी गत 20 अप्रैल को अपने पड़ोस में रहने वाली 30 वर्षीय महिला के घर में जबरन दाखिल हो गये थे। उस दौरान आरोपी ने पीड़िता से छेड़छाड़ कर उसे लज्जित किया था। इस पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह उज्जैन जेल में बंद था।

    हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह दिया आदेश

    आरोपी ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित आर्य की पीठ ने उसे 50,000 रुपये के मुचलके के साथ जमानत दी, लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रखी। इस शर्त में कहा गया था कि आरोपी को रक्षाबंधन के दिन सुबह 11 बजे अपनी पत्नी को साथ पीड़िता के घर राखी और मिठाई लेकर जाना होगा और उससे आग्रह करना होगा कि वह उसे भाई की तरह राखी बांधे।

    हाई कोर्ट ने उपहार स्वरूप 11,000 रुपये देने को भी कहा

    राखी बंधवाने की शर्त रखने के साथ हाईकोर्ट ने आरोपी को हमेशा पीड़िता की रक्षा करने का वचन देने तथा भाई के रूप में परम्परा के अनुसार उसे 11,000 रुपये देने का भी आदेश दिया है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता के बेटे को भी 5,000 रुपये के कपड़े और मिठाई देने के लिए कहा है। इसी तरह अदालत ने आरोपी को पूरे कार्यक्रम की फोटो खींचकर रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं।

    आरोपी को करना होगा सोशल डिस्टैंसिंग का पालन

    हाई कोर्ट ने आरोपी को लिखित में यह भी देने के लिए कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में वह केंद्र और राज्य सरकार के आदेशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा और मास्क लगाने के साथ अन्य सभी उपायों का भी पालन करेगा।

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