मध्य प्रदेश: भाजपा पार्षद के पति ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकाया, कहा- मेरा कुछ नहीं होगा
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक महिला ने भाजपा पार्षद के पति पर चाकू की नोक पर बलात्कार करने, घटना का वीडियो बनाने और उसके दम पर बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला ने मामले को सोशल मीडिया पर उठाने की धमकी दी तो आरोपी ने कुछ नहीं होने की धमकी दे दी। हालांकि, बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
वीडियो
बलात्कार पीड़िता को धमकी देने का वीडियो हो रहा वायरल
आरोपी की पहचान अशोक सिंह के रूप में हुई है, जो रामपुर बघेलन नगर परिषद में भाजपा पार्षद के पति हैं। अशोक द्वारा एक पुलिस अधिकारी को गाली देने और पीड़िता को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है। वीडियो में अशोक को कह रहे हैं, "मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहां चाहो शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।" वीडियो की पृष्ठभूमि में पीड़िता की रोने की आवाज भी आ रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें आरोपी की धमकी का वीडियो
ये सतना में बीजेपी पार्षद का पति है, अपराधी है...रेप पीड़ित को धमकी दे रहा है , पुलिस को अपशब्द कह रहा है लेकिन आराम से घूम फिर रहा है pic.twitter.com/VGiOunALlc
— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 27, 2025
आरोप
महिला ने SP को शिकायत देकर लगाए आरोप
यह मामला पीड़िता के सतना के पुलिस अधीक्षक (SP) हंसराज सिंह को लिखित शिकायत सौंपने के बाद सामने आया है। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि 6 महीने पहले आरोपी अशोक ने उसके घर में घुसकर चाकू की नोंट पर उससे बलात्कार किया था और घटना का वीडियो बनाया था। उस दौरान आरोपी ने घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।
शिकायत
पीड़िता ने क्यों की शिकायत?
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसने आरोपी की धमकी के बाद चुप्पी साध ली थी, लेकिन गत 20 दिसंबर को आरोपी ने फिर से उसे निशाना बनाया और कथित रूप से छेड़छाड़ करते हुए पुरानी धमकियां दोहरा दी। पीड़िता का दावा है कि आरोपी ने उससे कहा था कि वह उसकी इच्छाओं का पालन करती रहे, अन्यथा वीडियो जारी करके उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा। उसके बाद उसने शिकायत करने का मन बना लिया।
कार्रवाई
पुलिस ने क्या की कार्रवाई?
SP हंसराज ने शिकायत मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक मनोज त्रिवेदी को जांच के आदेश दिए। उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले आरोपी अशोक को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(2), 79, 296(1) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। अशोक के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और छेड़छाड़ के भी आरोप हैं। पुलिस अब वीडियो और सबूतों की जांच कर रही है।