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    लॉकडाउन 3.0: रेड जोन में कौन से जिले शामिल, इनमें क्या खुला और क्या बंद रहेगा?

    लॉकडाउन 3.0: रेड जोन में कौन से जिले शामिल, इनमें क्या खुला और क्या बंद रहेगा?

    लेखन प्रमोद कुमार
    May 02, 2020
    10:05 am

    क्या है खबर?

    कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।

    3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 17 मई तक चलेगा।

    इस दौरान रेड जोन में शामिल किए गए 130 जिलों में ऑरेंज और ग्रीन जोन से ज्यादा पाबंदियां रहेंगी।

    इन 130 जिलों में देश की 33 प्रतिशत आबादी रहती है और ये कुल जिलों का 17 प्रतिशत है।

    रेड जोन

    कौन-कौन से जिले हैं रेड जोन में शामिल?

    अंडमान-निकोबार का साउथ अंडमान जिला, आंध्र प्रदेश के कर्नूल, गुंटूर, कृष्णा, चित्तूर और नेल्लोर, बिहार के मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ का रायपुर, राजधानी दिल्ली के सभी 11 जिले, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आणंद, बनासकांठा, पंचमहल, भावनगर, अरावली और गांधीनगर, हरियाणा के सोनीपत और फरीदाबाद जिले रेड जोन में शामिल हैं।

    इसी तरह जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा, शोपियां, श्रीनगर और अनंतनाग, झांरखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरू सिटी, बेंगलुरू ग्रामीण और मैसूर रेड जोन में हैं।

    रेड जोन

    केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ये जिले रेड जोन में

    केरल के कन्नूर और कोट्टायम, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बरवानी, पूर्वी निमार, देवास और ग्वालियर जिले रेड जोन में हैं।

    महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, मुंबई उपनगर, जलगांव और अकोला, ओडिशा के जयापुर, भद्रक और बलेश्वर जिले रेड जोन में है।

    इसी प्रकार पंजाब के जालंधर, पटियाला और लुधियाना, वहीं राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ रेड जोन जिलों की सूची में हैं।

    रेड जोन

    तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ये जिले रेड जोन में शामिल

    तमिलनाडु के चेन्नई, मुदैरे, नमक्कल, तंजौर, चेंगालपट्टू, त्रिवल्लुर, त्रिपुर, रानीपेत, विरुदुनगर, तिरुवरुर, वेल्लोर और कांचीपुरम।

    तेलंगाना के हैदराबाद, सुर्यापेत, रंगारेड्डी, मद्छल मलकाईगिरी, विकाराबाद और वारंगल शहर।

    उत्तर प्रदेश के आगरा, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली।

    उत्तराखंड का हरिद्वार, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम मेदनीपुर, पूर्वी मेदनीपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिमपोंग और मालदा जिले रेड जोन में शामिल हैं।

    छूट

    ग्रामीण इलाकों में मिलेगी इन गतिविधियों की इजाजत

    रेड जोन में शामिल जिलों के ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की इजाजत होगी। इनमें मनरेगा और ईंट भट्ठे शामिल है। वहीं ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुल सकेंगी।

    सभी प्रकार के कृषि कार्यों की अनुमति होगी। इसमें फसलों की कटाई, बुआई, फसलों की खरीद और आपूर्ति आदि शामिल है।

    पशुपालन, मत्स्य पालन और पौधारोपण की छूट होगी।

    आयुष समेत सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

    लॉकडाउन 3.0

    इन सेवाओं की होगी अनुमति

    रेड जोन जिलों में बड़ी संख्या में वित्तीय संस्थान खुल सकेंगे, जिनमें बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, (NBFC), बीमा और बाजार पूंजी गतिविधि, क्रेडिट और को-ऑपरेटिव सोसायटी आदि शामिल हैं।

    इसके अलावा बच्चे, बुजुर्गों, वंचितों विधवा और महिला आश्रम का संचालन हो सकेगा। लॉकडाउन 3.0 में आंगनवाड़ी के संचालन को भी इजाजत दी गई है।

    जनसेवाओं जैसे पानी, सफाई, बिजली, कूड़ा प्रबंधन, टेलीकम्युनिकेशन, कुरियर और डाक सेवाओं का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा।

    लॉकडाउन

    शर्तों के साथ खुल सकेंगे ऑफिस

    रेड जोन में स्थित अधिकतर व्यापारिक और निजी कंपनियों को 33% स्टाफ और अन्य शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और इससे जुड़ी सेवाएं, डाटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, निजी सुरक्षा और सेवा प्रबंधन आदि सेवाएं के संचालन की छूट होगी।

    साथ ही दवा, मेडिकल उपकरण और जरूरी सामान बनाने वाली उत्पादन इकाईयों को संचालन की अनुमति है।

    हालांकि, सभी को सरकार द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा।

    लॉकडाउन 3.0

    इन गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह रोक

    लॉकडाउन 3.0 में भी पहले की तरह हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क परिवहन और अंतरराज्यीय आवागनम पर रोक रहेगी।

    इसके अलावा स्कूल, कॉलेज समेत दूसरे शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर और धार्मिक स्थल समेत वो सभी जगहें बंद रहेंगी, जहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है।

    लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जमावड़े की इजाजत नहीं होगी और लोग एक साथ बाहर नहीं आ सकेंगे।

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