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    इंडिगो ने कम किया कुनाल कामरा पर प्रतिबंध, आठ सप्ताह में सुनवाई करेगा DGCA

    इंडिगो ने कम किया कुनाल कामरा पर प्रतिबंध, आठ सप्ताह में सुनवाई करेगा DGCA

    लेखन प्रमोद कुमार
    Feb 27, 2020
    01:53 pm

    क्या है खबर?

    स्टैंड अप कॉमेडियन कुनाल कामरा पर इंडिगो एयरलाइन द्वारा लगाया गया छह महीने का प्रतिबंध आधा कर दिया गया है।

    इंडिगो की आंतरिक समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जनवरी में छह महीने के लिए प्रतिबंधित किए कुनाल कामरा पर अब केवल तीन महीने का प्रतिबंध रहेगा।

    DGCA ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला को बताया कि इस संबंध में गुरुवार सुबह 9:30 बजे आदेश जारी किया गया है।

    सुनवाई

    DGCA को सुनवाई के लिए आठ सप्ताह का समय

    हाई कोर्ट ने गुरुवार को DGCA को कामरा के मामले पर आठ सप्ताह में फैसला लेने का आदेश दिया है। कामरा ने अपने खिलाफ विभिन्न एयरलाइन कंपनियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी है।

    DGCA ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कामरा की एयरलाइन कंपनियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

    शुरुआत

    कहां से शुरू हुआ था मामला?

    मोदी सरकार के कट्टर आलोचक कुनाल कामरा पर पिछले महीने इंडिगो की मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट में टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था।

    कामरा ने घटना का एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें वो गोस्वामी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे। कामरा गोस्वामी की पत्रकारिता को लेकर सवाल पूछ रहे थे।

    इसके बाद इंडिगो ने उन पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया।

    मामला

    नागर विमानन मंत्री के ट्वीट के बाद अन्य एयरलाइंस ने लगाया प्रतिबंध

    इंडिगो की कार्रवाई के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए अन्य एयरलाइंस को भी कामरा पर कार्रवाई करने की सलाह दी।

    अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'फ्लाइट के दौरान दूसरे को उकसाने के लिए आपत्तिजनक व्यवहार और विमान में व्यवधान पैदा करना बिल्कुल असहनीय है और यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है।'

    इसके बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गो एयर ने भी कामरा के उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया।

    सुनवाई

    25 फरवरी को हुई थी सुनवाई

    कामरा ने इन प्रतिबंधों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके वकील विवेक तनखा ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये प्रतिबंध नागर विमानन मंत्रालय के नियमों के खिलाफ है जिनमें फ्लाइट में गलत व्यवहार करने पर कार्रवाई की प्रक्रिया बताई गई है।

    कामरा ने दलील दी थी कि उड़ान पायलट कैप्टन रोहित मतेती ने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। इस पर 25 फरवरी को भी सुनवाई थी।

    जानकारी

    हाई कोर्ट ने DGCA से किया था यह सवाल

    पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि DGCA को एयरलाइंस को कामरा पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि DGCA ने बिना जांच के कामरा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश क्यों दिया।

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