कर्नाटक: नहर के 3 दिन के काम के लिए 5 करोड़ का भुगतान, हाई कोर्ट हैरान
क्या है खबर?
कर्नाटक में हाई कोर्ट ने एक नहर के काम के लिए सरकारी कार्यकारी अभियंता द्वारा 5 करोड़ रुपये भुगतान की मंजूरी पर हैरानी जताई। इस नहर का काम 3 दिन में पूरा हो गया था।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, हेमवती नहर इकाई के अभियंता द्वारा मंजूरी लॉकडाउन के दौरान दी थी।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह इंजीनियर के श्रीनिवास पर मुकदमा न चलाने के अपने फैसले को सही ठहराने वाले रिकॉर्ड पेश करे।
घपला
क्या है मामला?
27 मार्च, 2020 को नहर में कुछ निर्माण के लिए कार्य आदेश महामारी के बीच में जारी हुआ। आदेश के बाद 5.02 करोड़ रुपये का बिल जमा किया गया और तुरंत मंजूरी दी गई।
इस पर याचिकाकर्ता नागेगौड़ा ने कर्नाटक सरकार के मार्च, 2022 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की जिसमें लोकायुक्त के समक्ष मामला लंबित होने का हवाला देकर अभियंता के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया था।
मामले पर सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।