
रेप के बाद थककर सो जाना भारतीय महिला की निशानी नहीं- हाई कोर्ट की टिप्पणी
क्या है खबर?
कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के एक आरोपी को जमानत दे दी है।
जमानत देते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर सख्त टिप्पणी की है। दरअसल, 42 वर्षीय शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा था कि रेप होने के बाद वह थककर सो गई थी।
हाई कोर्ट ने इस बयान पर टिप्पणी देते हुए कहा, "यह भारतीय महिला की निशानी नहीं है। जब हमारी महिलाएं तबाह होती हैं तो वो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती है।
जानकारी
शर्तों के साथ आरोपी को मिली जमानत
मंगलवार को आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी राकेश बी को एक लाख रुपये के बॉन्ड और और कुछ शर्तों पर जमानत दे दी है।
आदेश
जज ने आदेश में कही ये बातें
जज ने कहा कि शिकायतकर्ता का यह दावा कि वह रेप के बाद थकने के कारण सो गई थी, भारतीय महिला की निशानी नहीं है। जज ने आगे कहा, "जब हमारी महिलाएं तबाह होती हैं तो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती है।"
साथ ही इस आदेश में महिला को कथित अपराध के दिन रात को 11 बजे ऑफिस जाने और आरोपी के साथ पेय पदार्थ पीने पर आपत्ति न जताने की वजह न बताना भी जमानत का कारण बताया गया है।
मामला
क्या था मामला?
दरअसल, एक HR उद्यमी की तरफ से अपने कर्मचारी पर रेप का आरोप लगाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (रेप) के तहत केस दर्ज कर लिया था।
19 मई को स्थानीय अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी हाई कोर्ट चला गया।
यहां जज ने कहा कि शादी का झांसा देकर रेप करने के दावे और परिस्थितियों को देखते हुए मामले पर विश्वास करना मुश्किल है।
सुनवाई
सरकारी वकील ने किया जमानत का विरोध
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोपी को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उस पर गंभीर आरोप है।
इस पर जज ने कहा कि पुलिस प्रथम दृष्टि में कोई मजबूत केस नहीं बना पाई है और केवल अपराध की गंभीरता किसी नागरिक को जमानत से वंचित करने के आधार नहीं हो सकती।
जज ने कहा कि शिकायतकर्ता की इस बात का यक़ीन करना मुश्किल है कि उसके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया गया।
जानकारी
बयान पर सफाई न देना भी जमानत का कारण
जज ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने इस बात को साफ नहीं किया है कि वो रात 11 बजे अपने ऑफिस क्यों गई थी? उसने आरोपी के साथ पेय पदार्थ लेने पर एतराज नहीं किया और उसे सुबह तक अपने साथ ठहरने दिया।