कर्नाटक: मांड्या में भगवा झंडा फहराने से संबंधित विवाद में ग्राम पंचायत का PDO निलंबित
क्या है खबर?
कर्नाटक में मांड्या जिले के केरागोडु गांव में हिंदू देवता हनुमान के चित्र वाले भगवा झंडे को लेकर उठे विवाद में ग्राम पंचायत के पंचायत विकास अधिकारी (PDO) को निलंबित कर दिया गया है।
इंडिया टुडे के मुताबिक, मांड्या ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शेख आसिफ ने बेंगलुरु और मांड्या में विरोध-प्रदर्शन के बीच उन्हें निलंबित किया है।
PDO जीवन बीएम को सरकारी नियमों के उल्लंघन और काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है।
कार्रवाई
PDO ने क्या लापरवाही बरती थी?
रिपोर्ट के मुताबिक, आदेश में कहा गया है कि सरकारी भूमि पर एक ध्वज स्तंभ को अनाधिकृत रूप से लगाया गया और इसमें PDO की लापरवाही पाई गई।
इसके अलावा पंचायत पदाधिकारी की आम सभा की बैठक में भी PDO की ओर से मामले को नहीं उठाया गया।
बात दें कि गांव में भगवा झंडा लगाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
विवाद
क्या है मामला?
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर केरागोडु गांव में कुछ ग्रामीणों ने 108 फीट ऊंचे स्तंभ पर हनुमान ध्वज फहराया था।
इसे लेकर शिकायतें दर्ज करवाई गईं तो प्रशासन ने ध्वज को उतारने का आदेश दिया। हालांकि, रविवार को जब पुलिस ध्वज उतारने पहुंची तो भीड़ ने उन्हें रोकने की कोशिश की।
इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने बल प्रयोग कर ध्वज को उतार दिया। मामले में भाजपा के साथ-साथ जनता दल सेक्युलर (JDS) ने कई जगह प्रदर्शन किया।