
झारखंड: जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या, दोस्तों ने कटे सिर के साथ ली सेल्फी
क्या है खबर?
झारखंड के खूंटी जिले में एक आदिवासी युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जमीन विवाद में अपने चचेरे भाई की गला काट कर हत्या कर दी। यही नहीं, आरोपी के दोस्तों ने कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी ली।
मृतक के पिता की शिकायत के बाद पूरा मामला सामने आया है और पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी भी शामिल है।
मामला
पीड़ित का घर से अपहरण करके ले गया आरोपी
घटना खूंटी जिले के मुर्हू इलाके की है। 55 वर्षीय दसाई मुंडा ने 2 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि 1 दिसंबर को उनका 24 वर्षीय बेटा कानु मुंडा घर पर अकेला था और परिवार के बाकी लोग खेत पर गए हुए थे।
उन्होंने बताया कि वापस लौटने पर गांववालों ने उन्हें बताया कि उनका 20 वर्षीय भतीजा सागर मुंडा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कानु का अपहरण करके ले गया है।
शव बरामदगी
पुलिस की जांच में जंगल में मिला कानु का सिर और धड़
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की और आरोपियों को पकड़ने के लिए सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया।
मुर्हू थाना प्रभारी चूड़ामणि टुडु के अनुसार, जांच के दौरान पुलिस की टीम कुमांग गोपला के जंगल में पहुंची जहां पीड़ित कानु का धड़ पड़ा मिला।
इसके बाद सिर के लिए सर्च अभियान चलाया गया और यह 15 किलोमीटर दूर दुलवा टुंगरी इलाके में मिला।
कार्रवाई
साजिश में सागर की पत्नी भी रही शामिल, खून से सने हथियार बरामद
पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी सागर की पत्नी भी साजिश में शामिल थी और उन समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के दोस्तों ने कानु के कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी ली। उनके पास से खून से सने हुए दो धारदार हथियार, एक कुल्हाड़ी और एक SUV गाड़ी बरामद की गई है।
इसके अलावा उसने पांच मोबाइल फोन भी मिले हैं जिनमें एक मोबाइल कानु का है।
विवाद
दोनों परिवारों में चल रहा था जमीन को लेकर विवाद
कानु की हत्या का कारण पूछे जाने पर थाना प्रभारी टुडु ने कहा कि पीड़ित और आरोपी के परिवारों के बीच पिछले काफी समय से जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था और फिलहाल यही हत्या का कारण प्रतीत होता है।
उन्होंने कहा कि हत्या की असली वजह विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ पाएगी।
आरोपियों के खिलाफ FIR में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है।