
भारत ने 99 देशों के यात्रियों को दी क्वारंटाइन मुक्त यात्रा की अनुमति, संशोधित गाइलाइंस जारी
क्या है खबर?
भारत ने अंतराष्ट्रीय यात्रा को सुलभ बनाने के लिए सोमवार को संशोधित गाइडलाइंस जारी की है।
इसके तहत अब भारत के वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र को मान्यता देने वाले 99 देशों के यात्रियों को भारत में क्वारंटाइन मुक्त यात्रा की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा भारत से यात्रा समझौता नहीं करने वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त उपायों का पालन करने की जरूरत होगी। इनका भारत आगमन पर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा।
गाइडलाइंस
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की संशोधित गाइडलाइंस
इंडिया टुडे के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस में कहा गया है कि ऐसे 99 देश जिनका भारत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन के वैक्सीनेशन प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौता है। वहां के यात्रियों को क्वारंटाइन मुक्त यात्रा की अनुमति होगी।
इसी तरह भारत से समझौते के बिना भी वैक्सीन को मान्यता देने वाले देशों को भी यही सुविधा दी जाएगी।
नियम
एक खुराक लगवाने वाले यात्रियों का होगा RT-PCR टेस्ट
संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार, इन देशों से आने वाले यात्रियों को यदि वैक्सीन की दोनों खुराकें लगी हुई है तो हवाई अड्डे से बाहर जाने दिया जाएगा, लेकिन 14 दिनों तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी।
इसी तरह एक खुराक के साथ आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा और सात दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके बाद आठवें दिन उनका फिर से RT-PCR टेस्ट किया जाएगा।
जानकारी
रिपोर्ट के निगेटिव आने पर करनी हो स्वास्थ्य की निगरानी
गाइडलाइंस के अनुसार, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट के निगेटिव आने पर यात्रियों को गंतव्य पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन अगले सात दिन तक उन्हें स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी और लक्षण नजर आने पर तत्काल सूचना देनी होगी।
सख्ती
10 देशों से आने वाले यात्रियों की होगी सख्त निगरानी
गाइडलाइंस के अनुसार, भारत ने कोरोना महामारी के वर्तमान हालातों को देखते हुए 10 देशों को जोखिम वाली श्रेणी में रखा है।
इनमें यूनाइटेड किंगडम (UK), दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और सिंगापुर सहित यूरोप के देश शामिल हैं।
इन देशों के यात्रियों को भारत आने से पहले 72 घंटे पुरानी RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी और आगमन पर फिर से RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उनकी विशेष निगरानी की जाएगी।
छूट
पांच साल तक के बच्चों को दी जांच से छूट
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में विदेशों से आने वाले पांच साल तक के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में RT-PCR टेस्ट कराने से छूट दी है।
हालांकि, यदि वो आगमन पर या होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाते हैं तो उनकी जांच की जाएगी और प्रोटोकॉल के अनुसार उनका उपचार किया जाएगा।
इसी तरह बच्चों के परिजनों को भारत आगमन के 14 दिन बाद तक उनकी निगरानी करनी होगी।