उत्तर प्रदेश: बस्ती में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद प्रेमी-प्रेमिका की ऑनर किलिंग
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में प्रेमिका के परिजनों के उसकी और उसके प्रेमी की ऑनर किलिंग करने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि 18 साल के अंकित और उसकी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद लड़की के परिजनों ने दोनों की हत्या कर दी।
इसके बाद युवती का शव दफना दिया गया, जबकि युवक का शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया।
पूरा मामला रुधौली के पड़रियाचेत सिंह गांव का है।
मामला
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
मामला तब सामने आया जब पारस नाथ चौधरी नाम के किसान को गन्ने के खेत में लड़के का शव मिला।
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और रुधौली थाना प्रभारी निरीक्षक रामकृष्ण मिश्रा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू किए।
मृतक अंकित ने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसके सभी बटन खुले हुए थे और उसकी पैंट उसके पैरों से नीचे घुटने तक फिसली हुई थी। उसके शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं।
पिता का बयान
रात भर बेटे को तलाशते रहे पिता
अंकित के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा गांव में इरशाद के घर ट्रैक्टर चलाता था। वह रात में घर से बाहर गया और वापस नहीं लौटा। उसका फोन भी ऑफ था।
वहीं पुलिस जब इरशाद के घर पहुंची तो पता चला कि उसकी बहन की भी एक रात पहले मौत हो चुकी है और उसे दफनाया जा चुका है।
इसके बाद पुलिस ने लड़की के शव को कब्रिस्तान से निकालकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बयान
मामले में ASP ने क्या कहा?
मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) दीपेंद्र चौधरी ने कहा, "हमें खेत में एक शव होने की सूचना मिली थी। इसके बाद हमें मालूम चला कि आरोपी की बहन की मृत्यु भी उसी रात हुई और शव को दफना दिया गया।"
उन्होंने कहा कि जांच में पता चला कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, जिसका पता लड़की के परिजनों को हुआ इसलिए उन्होंने दोनों की हत्या कर दी।
जानकारी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है, जबकि युवती की मौत का कारण स्पष्ट न होने से उसका विसरा सुरक्षित कर लिया गया है।
कार्रवाई
लड़की के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है।
इरशाद और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ IPC की धारा 302, 201, 34 IPC और SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रभारी निरीक्षक रामकृष्ण मिश्रा के साथ SGO, स्वाट टीम, डॉग स्क्वायड, विधि विज्ञान की टीम घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। उन्होंने आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन दिया है।