हिमाचल प्रदेश में जींस टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सोशल मीडिया उपयोग पर भी दिशानिर्देश
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें ड्रेस कोड के पालन को कहा गया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि दिशानिर्देश का उद्देश्य कार्यस्थल पर पेशेवर माहौल और अनुशासन बनाए रखना है।
निर्देश
किस तरह के कपड़े पहनने के निर्देश?
राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को सही, फॉर्मल, साफ, शालीन और अच्छे रंग के कपड़े पहनने को और कोर्ट में पेशी के दौरान और ऑफिस जाते समय कैजुअल और पार्टी वाले कपड़ों से पूरी तरह बचने को कहा है। कार्मिक विभाग के मुताबिक, पुरुष कर्मचारियों को कॉलर वाली शर्ट, पैंट या ट्राउजर पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ जूते और सैंडल पहन सकते हैं। महिला कर्मचारी साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कमीज, चूड़ीदार-कुर्ता-दुपट्टा या ट्राउजर-शर्ट पहन सकती हैं।
सोशल मीडिया
सोशल मीडिया के उपयोग पर भी सख्ती
सरकार ने कर्मचारियों को सोशल मीडिया के उपयोग में भी सावधानी बरतने को कहा है। उसने किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना अनुमति के अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट या सार्वजनिक मंच पर सरकार की नीतियों या कार्यों पर टिप्पणी, राजनीतिक या धार्मिक विचार व्यक्त करने से मना किया है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि अगर ऐसे कार्यों से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है तो संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जानकारी
2017 में जारी हो चुका है आदेश
राज्य के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में पहले भी अगस्त 2017 में एक आदेश जारी किया था, लेकिन इसका पालन न होने पर दोबारा से इसे जारी किया गया है। सरकारी आदेश की सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है।