हिमाचल प्रदेश में अब नहीं होगी नकली पनीर की बिक्री, सरकार ने लगाई एक साल की पाबंदी
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे नकली पनीर के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसे दूध के बजाय वनस्पति तेल जैसी चीजों से बनाया जाता है। यह आदेश 21 अगस्त को खाद्य सुरक्षा आयुक्त आशीष सिंहमार ने जारी किया था। आदेश के मुताबिक, दूध से न बने पनीर की बिक्री पर अब पाबंदी रहेगी। यह नियम अगले एक साल तक चलेगा, ताकि लोग सिर्फ असली पनीर ही खरीद सकें।
गैर-डेयरी पनीर को नहीं कहा जा सकेगा पनीर
खाद्य सुरक्षा जांच के दौरान पाया गया कि कुछ सप्लायर गलत लेबल वाले उत्पाद बेच रहे थे और जरूरी रिकॉर्ड भी नहीं रख रहे थे। इन्हीं गड़बड़ियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब से कोई भी व्यवसाय किसी भी चीज को पनीर नहीं कह सकता, जब तक कि वह पूरी तरह दूध से न बनी हो। रेस्तरां को भी यह साफ-साफ बताना होगा कि वे अपने व्यंजनों में गैर-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं।