कोरोना वायरस: 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस
कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बाद देश अब अनलॉक चरण में चल रहा है। एक अगस्त से देश में अनललॉक-3 लागू हो गया है और अब 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इनके संचालन के लिए गाइडलाइंस (SOP) जारी कर दी है। सरकार ने साफ किया है कि जिम और योग सेंटर में इस गाइडलाइंंस का सख्ती से पालन करना होगा।
कंटेनमेंट जोन से बाहर ही होगा जिम और योगा सेंटरों का संचालन
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित जिम और योगा सेंटरों के संचालन की अनुमति दी है। इनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। संचालकों को आने वाले सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए समझाना होगा। इसके अलावा जिम और योगा सेंटरों में सभी लोगों को एक-दूसरे के बीच 6 फीट की न्यूनतम दूरी रखनी होगी।
बिना कोरोना लक्षण वाले लोगों को ही दिया जाएगा प्रवेश
स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि जिम और योगा सेंटर में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं रखने वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कि्रनिंग करनी होगी तथा प्रवेश द्वार पर आवश्यक रूप से हैंड सैनिटाइजर रखना होगा।
परिसर में फेस कवर या मास्क पहनना होगा अनिवार्य
गाइडलाइंस के अनुसार जिम और योगा सेंटर में आने वालों लोगों को सुरक्षा के लिए हर समय फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि, योग और जिम के दौरान जहां तक संभव हो केवल गमछे या फेस शील्ड का उपयोग किया जा सकता है। मास्क का उपयोग (विशेष रूप से N-95) व्यायाम के दौरान सांस लेने में कठिनाई का कारण बन सकता है। लोगों को कम से कम 40-60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने होंगे।
जिम और योगा सेंटर में प्रवेश के लिए जरूरी होगा आरोग्य सेतुुु ऐप
गाइडलाइंस के अनुसार जिम और योगा सेंटर में प्रवेश के लिए लोगों के मोबाइल फोन आरोग्य सेतु ऐप का होना आवश्यक होगा। सेंटर में कोरोना संक्रमण से बचने की जानकारी वाले पोस्टर लगाने होंगे तथा ऑडियो-वीडियो के माध्यम से भी लोगों को जगरुक करना होगा। सोशल डिस्टैंसिंग के लिए लोगों को अलग-अलग टाइम स्लॉट में बुलाना होगा, आने वाले सभी लोगों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी तथा सेंटरों में जूते-चप्पलों का प्रवेश वर्जित होगा।
23-30 डिग्री के बीच रखना होगा जिम और योगा सेंटर का तापमान
जिम और योगा सेंटरों में एयर कंडीशनर का तापमान 23-30 डिग्री के बीच रहना होगा। इसके अलावा सेंटरों में लोगों के सोने, स्टीम बाथ या स्पा की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खांसी या छीकने पर रूमाल या कोहनी का करना होगा इस्तेमाल
गाइडलाइंस के अनुसार सभी लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। खांसी या छीकने पर रूमाल या कोहनी का इस्तेमाल करना होगा। आने वाले सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी तथा बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर सूचना देनी होगी। जिम या योग सेंटरों में थूकना और धूम्रपान पूरी तरह से वर्जित होगा। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
जिम और योगा सेंटर खोलने से पहले करनी होगी यह तैयारी
गाइडलाइन के मुताबिक जिम और योगा सेंटरों को खोलने से पहले पूरे परिसर और सभी उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा। परिसर की बिल्डिंग, रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाले जगह को दिन में दो बार सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही वॉशरूम और टॉयलेट को भी सैनिटाइज किया जाएगा। हाउसकीपिंग स्टाफ को अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण के मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाएगा।
निजी प्रशिक्षकों के छूने पर रहेगी पाबंदी
गाइडलाइंस के अनुसार जिम और योगा सेंटरों में कार्यरत स्टाफ और निजी प्रशिक्षकों को योग और कसरत के दौरान अपने क्लाइंटों को छूने की अनुमति नहीं होगी। वह केवल बिना संपर्क में आए ही लोगों को प्रशिक्षित कर सकेंगे।
देश में यह है कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 52,972 नए मामले सामने आए और 771 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा। इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है और अब तक 18,03,695 लोगों को इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 38,135 लोगों की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 5,79,357 हो गई है।