
हरियाणा: अविवाहित पेंशन में सरकार का पेंच, शादी की तो तगड़े ब्याज के साथ होगी वसूली
क्या है खबर?
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने अविवाहित पेंशन योजना के तहत इसका विवरण जारी किया है, जिसमें पेंशन पाने के लिए कुछ सख्त शर्तें रखी गई हैं।
जानकारी के मुताबिक, लाभार्थियों को अगर 2,750 रुपये प्रतिमाह का लाभ उठाना है तो उन्हें आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय को बताए बिना शादी की तो दंडित किया जाएगा और लाभार्थी से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि की वसूली होगी।
शर्तें
तलाकशुदा और लिव-इन पार्टनर को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
जानकारी के मुताबिक, सरकार के नियमों में कहा गया है कि तलाकशुदा और लिव-इन पार्टनर को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
नियम के मुताबिक, सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले विधुर लाभार्थी में गिने जाएंगे। विभाग की ओर से लाभार्थियों का पेंशन पहचान पत्र तैयार होगा, यह पेंशन 60 साल बाद वृद्धावस्था पेंशन में बदल जाएगी।