
लॉकडाउन: हरियाणा में आज से चलेंगी रोडवेज बसें, पूरी तरह खुल सकेंगे बाजार
क्या है खबर?
हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी रियायतें दी हैं।
राज्य सरकार ने 250 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में कई गतिविधियों की इजाजत दे दी है।
इनमें पूरे स्टाफ के साथ औद्योगिक गतिविधियां, रोडवेज बसें चलाने, दुकानें खोलने आदि की छूट शामिल है।
नई गाइडलाइंस के साथ अब राज्य में निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। सभी गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं।
लॉकडाउन 4.0
जिले में आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं
हरियाणा में सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए श्रमिकों की संख्या पर लगी पाबंदी भी हट गई है।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिले में आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दूसरे जिलों और राज्यों में जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
हालांकि, पहले की तरह प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा।
लॉकडाउन
पूरी तरह खुल सकेंगे बाजार
प्रदेश में होटल, ढाबे और मिठाईयों की दुकान समेत बाजार पूरी तरह खुल सकेंगे, लेकिन यहां से केवल पैक खाना ले जाने की छूट होगी। किसी भी दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए।
नेशनल हाइवे पर स्थित टूरिस्ट कॉम्पलेक्स भी खुल सकेंगे, लेकिन इन्हें भी केवल पैक किया खाना देने की इजाजत होगी।
सभी प्रकार की छूट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
जानकारी
निर्माण कार्य पकड़ेंगे रफ्तार
निर्माण कार्यों में अब मजदूरों की संख्या को लेकर लगी पाबंदियां हटा दी गई है। अब काम के लिए जितने मजदूरों की जरूरत होगी, उतने लगाए जा सकते हैं। हालांकि, यहां भी नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
लॉकडाउन 4.0
पूरे कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे उद्योग
लॉकडाउन के चौथे चरण में कंटेनमेंट जोन में स्थित उद्योगों को सरकार की तरफ से छोड़कर बाकी को पूरे स्टाफ काम करने की इजाजत मिल गई है।
जो उद्योग कंटेनमेंट जोन में है, उन्हें इजाजत के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा ताकि कर्फ्यू हटने के बाद पास के जरिये काम शुरू किया जा सके।
अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना कर्मचारी संक्रमित पाया जाता है तो वहां सैनिटाइजेशन के लिए अवधि निर्धारित होगी।
जानकारी
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खुलने की मिली इजाजत
प्रदेश सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोलने की भी इजाजत दे दी है। तय संख्या में खिलाड़ी कॉम्पलेक्स में जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री पर अभी रोक रहेगी। सभी खिलाड़ियों और कोच को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
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राज्य के भीतर शुरू हुई बस सेवा
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में जाने वाली बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है।
राज्य के भीतर 19 मई से सीमित संख्या में बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि पड़ोसी राज्यों के साथ भी बात कर अतंरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।
दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से भी बसें चलाई जाएंगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।
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शहरों में ऑटो-रिक्शा चल सकेंगे
इनके अलावा सरकार ने शहरों में ऑटो रिक्शा के संचालन की अनुमति दे दी है।
इसके अलावा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रियां हो सकेंगी।
सरकार ने कहा है कि सभी के मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
इन गाइडलाइंस पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होने बाकी है। उसके बाद इन्हें आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा।