हरियाणा सरकार ने लिया कड़ा फैसला, अब हिरासत में मौत होने पर परिवार को मिलेगा 7.5 लाख रुपये का मुआवजा
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हरियाणा सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत अगर पुलिस हिरासत में किसी की अप्राकृतिक मौत होती है, तो उनके परिवार को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा टॉर्चर, मारपीट, आत्महत्या या लड़ाई जैसे कारणों से हुई मौत पर मिलेगा। इस नियम को 11 अगस्त, 2026 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था।
पुलिसकर्मियों से मुआवजे का 50 प्रतिशत वसूला जाएगा
इस नए नियम के मुताबिक, टॉर्चर या मारपीट के मामलों में दोषी पुलिसकर्मी की तनख्वाह से कम से कम 50 प्रतिशत मुआवजा काटा जाएगा। वहीं, लापरवाही के मामलों में मुआवजा तभी मिलेगा जब मजिस्ट्रेट की जांच में लापरवाही साबित हो जाएगी। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने इस कदम की पैरवी की थी। आयोग का मानना है कि पुलिस हिरासत में जवाबदेही बढ़ाने और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।